(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) हाल ही में प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक में उपजे विवाद के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने कलेक्टर को पत्र लिखकर वार्ड नंबर 9 एवं वार्ड नंबर 11 के पार्षद को अयोग्य घोषित करने के लिए पत्र लिखा था।उसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही नगर पालिका अध्यक्ष अंजुलिका शैलेंद्र सिंह ने प्रेसिडेंट इन काउंसिल को भंग कर दिया। बताया गया कि कार्यालय नगर पालिका परिषद् अनूपपुर के पत्र क्र. 1827 / न.पा. / 2022 अनूपपुर दिनांक 17/08/2022 के द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत् प्रेसीडेण्ट इन कांउसील के सदस्यों का गठन किया गया था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से म.प्र. नगर पालिका (मेयर इन काउंसिल / प्रेसीडेण्ट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के उपनियम 4 (2) एवं म.प्र. अधिनियम की धारा 70 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्र. 1827 / न.पा. / 2022 अनूपपुर दिनांक 17/08/2022 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
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