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पत्थर से चेहरा कुचलकर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास न्यायालय ने सुनाया फैसला

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा राजेन्द्रग्राम के अप.क्र. 101/20 धारा 302 भादवि आरोपी मोहर सिंह मरावी पिता खुलवा सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम पड़री,पटपरिहा टोला,थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए समस्त साक्षियों का परीक्षण माननीय न्यायालय में सुश्री शशि धुर्वे अपर लोक अभियोजक द्वारा कराया गया।
              एवं माननीय न्यायालय में अंतिम तर्क अपर लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए।
                         अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20/06/2020 को समय करीब 07.30 बजे मृतिका की बहिन कुसुमबाई को कैलाशबाई के जेठ विजय सिंह ने बताया कि मोहर सिंह ने शंभू के खेत में कैलाशबाई की हत्या कर दी है और उसके शव के उपर बैठा है।तब वह विजय व परिवार के सभी लोग घटनास्थल जाकर देखे तो मोहर सिंह कैलाशबाई के शव के उपर बैठा था और उन्हें देखकर भाग गया।सूचनाकर्ता कुसुमबाई द्वारा डायल 100 को शिकायत करने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच और विवेचना की प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी खेमचंद्र पेन्द्रो द्वारा करते हुए साक्ष्य का संकलन किया गया जिसमें मृतिका कैलाशबाई की हत्या उसके पति मोहर सिंह द्वारा पत्थर से चेहरा कुचलकर की जाना पाया गया।विवेचना पश्चात् मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण के विचारण पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त मोहर सिंह मरावी को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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