Anchadhara

अंचलधारा
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए का जुर्माना

 

  (हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र. 48/2019 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र. 330/19 धारा 341, 354, 354(घ) भादवि एवं 7/8 पॉक्सों एक्ट के आरोपी राजेन्द्र बैगा पिता रामलाल बैगा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बरटोला (सकरा) थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) को धारा 341 भादवि में 01 माह कारावास, धारा 354 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड , धारा 354(घ) में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्डय एवं धारा 7/8 पॉक्सों अधिनियम की धारा में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं,प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी,विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि द्वारा की गयी है।  
              अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डे ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26/09/2019 को शाम करीब 07 बजे 14 वर्षीय पीडिता अपने घर से निस्तार के लिये लोटा लेकर मौहरी रोड तरफ जा रही थी तभी मौहरी तिराहा के पास बैठा गांव का राजेन्द्र बैगा पीडिता का पीछा करने लगा फरियादिया को शक होने पर बिना निस्तार किये वापस लौटने पर उसे रास्ता रोककर बुरी नियत से इज्जत लेने की गरज से उसके अंगों को स्पर्श करते हुए जमीन में पटक दिया तब पीडिता चिल्लाई और धक्का देकर अपने आप को छुडाकर दौडकर अपने घर आकर माता-पिता को बताई, पिता द्वारा घटना की जानकारी देने पर पुलिस अपराध कायम कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करते हुए आरोपी द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यांयालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड  से दण्डित किया है।

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