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ग्राम खोलाइया से डालाडीह तक मार्ग निर्माण में भ्रष्टाचार शिकायत पर आरईएस उपयंत्री से 1,07,336 की वसूली

 

किसान नेता बुद्धसेन की 
शिकायत पर कमिश्नर का फैसला
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 
अनूपपुर (अंंचलधारा) कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा द्वारा अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम खोलाइया से डालाडीह तक मार्ग निर्माण में कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनूपपूर द्वारा कराए गए निर्माण में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच में प्रारंभिक तौर पर शिकायत सही पाए जाने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के उपयंत्री एस.एन.शर्मा से 1 लाख 7 हजार 336 रूपये की वसूली अधिरोपित करते हुए (मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम की धारा 1966) के सहपठित नियम 10 (4) के तहत आगामी 2 वेतन वृद्वियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित की गई है।गौरतलब है कि शिकायतकर्ता बुद्वसेन राठौर प्रदेश महामंत्री किसान सभा द्वारा अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्राम खोलाइया से ग्राम डालाडीह तक के मार्ग निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी।कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा द्वारा शिकायत की जांच अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग शहडोल से कराई गई थी।अधीक्षण यंत्री द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में ग्राम खोलाइया से डालाडीह तक के मार्ग निर्माण में जल संसाधन विभाग अनूपपुर द्वारा पूर्व से बढनार नाला डायवर्सन से खोदी गई मिट्टी इस मार्ग में डाली गई थी।इस प्रकार उक्त कार्य में 2233 घन मीटर का अधिक भुगतान किया जाकर  राशि 1 लाख 7 हजार 336 रूपये की शासन को छति पहुचाई गई।जिस पर कमिश्नर द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है।

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