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जिले में होने वाले नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू शस्त्र निलंबन संपत्ति विरूपण आदेश जारी

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निकाय निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषद कोतमा, बिजुरी एवं नगर पालिका परिषद बरगवां में आम निर्वाचन की घोषणा के अनुसार 27 सितम्बर 2022 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन की घोषणा होने से नगर पालिका क्षेत्र कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां में आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उपरोक्त निर्वाचन के दौरान नगरीय निकाय में असामाजिक तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील है तथा नगर पालिका परिषद कोतमा, बिजुरी, बरगवां के आम निर्वाचन के दौरान उनके द्वारा शांति भंग की जाने की संभावना है और अत्यावश्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है। जिला अनूपपुर के नगर पालिका परिषद कोतमा, बिजुरी, बरगवां में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाये रखने हेतु प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने समस्त जन साधारण के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के परिपेक्ष्य में जिला अनूपपुर के नगर पालिका परिषद कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां के सीमाक्षेत्र में आम निर्वाचन हेतु प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 02 सितम्बर से 30 सितम्बर 2022 की रात्रि 12.00 बजे तक के लिए लागू किया है। 
                 प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू हो जाने से जिला अनूपपुर के नगर पालिका परिषद सीमाक्षेत्र कोतमा, बिजुरी, बरगवां अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/ पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा तथा कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सम्बन्धित) की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अनुविभागीय अधिकारी के बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतले, ईंटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटनिंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। यह आदेश जिला अनूपपुर के नगर पालिका परिषद कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां सीमाक्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा जिला अनूपपुर के नगर पालिका परिषद कोतमा, बिजुरी, बरगवां में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।

शस्त्र निलंबन के संबंध 
में जारी किया आदेश


नगरीय निकाय कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां(अमलाई )के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। निर्वाचन की घोषणा होने से आदर्श आचार संहिता प्रभाव सील हो गई है। उक्त निर्वाचन के दौरान नगरी निकाय कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां (अमलाई )अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने अग्नियास्त्रों शस्त्र का दुरुपयोग कर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है और अत्यावश्यक परिस्थितियों में इस समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सुना जाना संभव नहीं है। 
            प्रभारी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश मे कहा है कि चूंकि इस बात का समाधान हो गया है की नगरीय निकायों कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा निर्वाचन के दौरान अपने-अपने आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग कर लोग शांति एवं व्यवस्था भंग करने की पूरी संभावना है एवं उसके पास अग्नेयास्त्रों का बना रहना लोक हित में उचित नहीं है। 
        अत‌एव प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत नगरीय निर्वाचन क्षेत्र कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां अनुज्ञप्ति धारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्रों को नगरी आम निर्वाचन 2022 के आदर्श आचार संहिता के प्रभाव सील होने के 30 सितंबर 2022 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया जाता है कि वह अपने पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा कराएं। यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है, यह तत्काल प्रभावशील होगा।

निकाय चुनाव संपत्ति 
विरूपण के आदेश जारी


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों कोतमा, बिजुरी, बरगवां के आम निर्वाचन 2022 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अनूपपुर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र (कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां) में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभा इत्यादि राजनैतिक गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी गई है। जिसमें शासकीय परिसंपत्तियों के नारे, पंपलेट, फ्लेक्स, झंडे लगाकर विरूपित करने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारा लिखे जाने की संभावना है, जिससे शासन की संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से दंडनीय होगा। 
   जारी आदेश में प्रभारी कलेक्टर सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 5 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है। विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर झंडी लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर संपत्ति  को विकृत किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के नगरीय निर्वाचन क्षेत्र (कोतमा, बिजुरी, बरगवां) में कार्यवाही की जाएगी।

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