(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला अनूपपुर म.प्र. के न्यायालय द्वारा थाना करनपठार के अप.क्र. 208/2019 अपराध धारा 302 भादवि के आरोपी कमलेश बैगा पिता शिवप्रसाद बैगा, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम मिठ्ठू महुआ, चौकी सरई, थाना करनपठार जिला अनूपपुर (म.प्र.) को सिद्धदोष पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई।
विवेचना के दौरान प्रकरण जिला अभियोजन अधिकारी रामनेरश गिरि के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा प्रकरण की समीक्षा (स्क्रूटनी) की गई थी, इस आधार पर एवं न्यायालयीन निर्णय अनुसार घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिनांक 17/12/2019 को सूचनाकर्ता हरि प्रसाद बैगा ने चौकी सरई थाना करनपठार में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 16/12/2019 को शाम 07 30 बजे उसके पिता टहलू बैगा रोते हुए उसके घर आये और बताये कि कमलेश बैगा ने शाम 06 30 बजे अपने पिता शिव प्रसाद बैगा को रोर (मोटा डण्डा) से नाक में मार दिया है, जिससे शिव प्रसाद की मृत्यु हो गई है जो घर में जमीन में पडा है तब वह जाकर देखा तो उसका भाई शिवप्रसाद जमीन में पडा था और नाक से खून बह रहा था। फरियादी की सूचना पर पुलिस ने जांच के दौरान पंचानों की राय से मृतक की मृत्यु नाक में रोर (डण्डा) से मारने से आयी अंदरूनी चोट के कारण होना प्रतीत होने पर शव को परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खमरौंध भेजा गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक की मृत्यु अभियुक्त के द्वारा डण्डा से मारपीट किए जाने के कारण होना पाये जाने पर थाना करनपठार में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 208/19 अंतर्गत धारा 302 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण के विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा हत्या कारित करने वाले आरोपी कमलेश बैगा को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण जिला अभियोजन अधिकारी रामनेरश गिरि के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा प्रकरण की समीक्षा (स्क्रूटनी) की गई थी, इस आधार पर एवं न्यायालयीन निर्णय अनुसार घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिनांक 17/12/2019 को सूचनाकर्ता हरि प्रसाद बैगा ने चौकी सरई थाना करनपठार में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 16/12/2019 को शाम 07 30 बजे उसके पिता टहलू बैगा रोते हुए उसके घर आये और बताये कि कमलेश बैगा ने शाम 06 30 बजे अपने पिता शिव प्रसाद बैगा को रोर (मोटा डण्डा) से नाक में मार दिया है, जिससे शिव प्रसाद की मृत्यु हो गई है जो घर में जमीन में पडा है तब वह जाकर देखा तो उसका भाई शिवप्रसाद जमीन में पडा था और नाक से खून बह रहा था। फरियादी की सूचना पर पुलिस ने जांच के दौरान पंचानों की राय से मृतक की मृत्यु नाक में रोर (डण्डा) से मारने से आयी अंदरूनी चोट के कारण होना प्रतीत होने पर शव को परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खमरौंध भेजा गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक की मृत्यु अभियुक्त के द्वारा डण्डा से मारपीट किए जाने के कारण होना पाये जाने पर थाना करनपठार में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 208/19 अंतर्गत धारा 302 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण के विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा हत्या कारित करने वाले आरोपी कमलेश बैगा को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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