(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को के न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/19 ओर थाना चचाई के अपराध क्रमांक 324/18 के आरोपी मोनू उर्फ सूरज शाहू पिता ओमप्रकाश शाहू ओर जयराम रवानी पिता रामनारायण रवानी दोनों निवासी बरगवां थाना चचाई जिला अनूपपुर को दुष्कर्म ओर दुष्कर्म के लिए सहयोग का दोषी पाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत आजीवन कारावास ओर पास्को अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरी द्वारा कि गई।
निर्णय की जानकारी अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने देते हुए बताया कि प्रकरण राज्य शासन द्वारा गंभीर और सनसनी खेज के रूप मे घोषित किया गया था।जिसका विचारण माननीय न्यायालय में कलेक्टर ओर पुलिस अधीक्षक के आवश्यक निर्देशो के साथ जिला अभियोजन अधिकारी के अभियोजन संचालन में हो रहा था।जिसमे अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए 28 गवाह ओर 39 दस्तावेज प्रस्तुत किये।प्रकरण की विवेचना एसडीओपी उमेश कुमार गर्ग द्वारा कि गई थी।
प्रकरण की संक्षिप्त कहानी यह है कि दिनांक 24/11/2018 को शाम 6 बजे पीड़िता किराना सामान लेने के लिए अपने घर से निकली थी रास्ते मे आरोपी मोनू मिला और उसे जबरजस्ती सह आरोपी जयराम के घर मे जबरदस्ती रोककर कई बार दुष्कर्म किया ओर दूसरे दिन अपने घर ले जाकर कमरे में बंद करके पुनः दुष्कर्म किया।उसे खोजते हुए उसके परिजन आये,तब घटना की रिपोर्ट की गई।पीड़िता का मेडिकल हुआ।आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना के बाद मामला न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।न्यायालय ने आरोपी गणों को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है। तथा दंडादेश में पीड़िता को 5 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश भी दिया।
निर्णय की जानकारी अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने देते हुए बताया कि प्रकरण राज्य शासन द्वारा गंभीर और सनसनी खेज के रूप मे घोषित किया गया था।जिसका विचारण माननीय न्यायालय में कलेक्टर ओर पुलिस अधीक्षक के आवश्यक निर्देशो के साथ जिला अभियोजन अधिकारी के अभियोजन संचालन में हो रहा था।जिसमे अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए 28 गवाह ओर 39 दस्तावेज प्रस्तुत किये।प्रकरण की विवेचना एसडीओपी उमेश कुमार गर्ग द्वारा कि गई थी।
प्रकरण की संक्षिप्त कहानी यह है कि दिनांक 24/11/2018 को शाम 6 बजे पीड़िता किराना सामान लेने के लिए अपने घर से निकली थी रास्ते मे आरोपी मोनू मिला और उसे जबरजस्ती सह आरोपी जयराम के घर मे जबरदस्ती रोककर कई बार दुष्कर्म किया ओर दूसरे दिन अपने घर ले जाकर कमरे में बंद करके पुनः दुष्कर्म किया।उसे खोजते हुए उसके परिजन आये,तब घटना की रिपोर्ट की गई।पीड़िता का मेडिकल हुआ।आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना के बाद मामला न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।न्यायालय ने आरोपी गणों को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है। तथा दंडादेश में पीड़िता को 5 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश भी दिया।
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