(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) सचिव म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 को सुचारू रूप से कराने हेतु पेड न्यूज संबंधी मामली की मॉनिटरिंग के लिए नगरीय निकाय स्तर पर पेड न्यूज संबंधी मामलों के प्रमाणीकरण और अनुश्रवण समिति एमसीएमसी का गठन किया गया है।यह नियुक्ति कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अनूपपुर द्वारा की गई है।नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 के दौरान उक्त समिति अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्नानुसार कार्य करेगी जिसमें प्रमुख रुप से- इलेक्ट्रानिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणित करने के अलावा, यह समिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सभी मीडिया संबंधी उपबंधों के लिए केवल नेटवर्क सहित प्रिंट और इलेक्ट्रानिक दोनो मीडिया का भी अनुवीक्षण करेगी।
यह समिति राजनैतिक विज्ञापनों पर किसी अभ्यर्थी और दल द्वारा व्यय का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के संबंध में सभी मीडिया में सभी राजनैतिक विज्ञापनों का रिकार्ड रखेगी।यह समिति मीडिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की भी जॉच करेंगी। यह समिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 125 में यथा उल्लेखित 18 घंटे के ब्लैक आउट की अवधि को लागू करेगी।एमसीएमसी, पेड न्यूज के मामलों के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक न्यूज मीडिया का भी अनुवीक्षण करेगी।यह समिति निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक पेड न्यूज मामले पर निर्णय करेगी और पेड न्यूज के रूप में निर्णय किये गये मामलों में नोटिस जारी किये जाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को सिफारिश करेगी।यह समिति एक्जिट पोल के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क और 127क तथा मीडिया से संबंधित अन्य उपसंधों के प्रवर्तन की भी अनुवीक्षण करेगी।
नगरीय निकाय चुनाव अनूपपुर की एमसीएमसी कमेटी में अनूपपुर के पत्रकार मनोज शुक्ला को शामिल किया गया है।अपर कलेक्टर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
यह समिति राजनैतिक विज्ञापनों पर किसी अभ्यर्थी और दल द्वारा व्यय का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के संबंध में सभी मीडिया में सभी राजनैतिक विज्ञापनों का रिकार्ड रखेगी।यह समिति मीडिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की भी जॉच करेंगी। यह समिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 125 में यथा उल्लेखित 18 घंटे के ब्लैक आउट की अवधि को लागू करेगी।एमसीएमसी, पेड न्यूज के मामलों के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक न्यूज मीडिया का भी अनुवीक्षण करेगी।यह समिति निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक पेड न्यूज मामले पर निर्णय करेगी और पेड न्यूज के रूप में निर्णय किये गये मामलों में नोटिस जारी किये जाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को सिफारिश करेगी।यह समिति एक्जिट पोल के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क और 127क तथा मीडिया से संबंधित अन्य उपसंधों के प्रवर्तन की भी अनुवीक्षण करेगी।
नगरीय निकाय चुनाव अनूपपुर की एमसीएमसी कमेटी में अनूपपुर के पत्रकार मनोज शुक्ला को शामिल किया गया है।अपर कलेक्टर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
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