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सम्पत्ति विरूपण के तहत नगरीय क्षेत्रों में कायर्वाही सुनिश्चित करने कलेक्टर ने सीएमओ को दिए निर्देश

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि किसी स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सावर्जनिक संपत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदाथों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित किया जाना अनुमत नहीं है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दण्डनीय है। नगरपालिका अनूपपुर, पसान, नगर परिषद डोला, डूमरकछार, बनगवाॅ (राजनगर), अमरकंटक के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण की कायर्वाही के लिए कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारियों के साथ टीम के सदस्य के रूप में तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपयंत्री लोक निमार्ण विभाग व संबंधित नगरपालिका के कमर्चारी की ड्यूटी लगाई गई है। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने व कायर्वाही हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के संबंध में स्पष्ट आदेश प्रसारित कर तद्अनुरूप कायर्वाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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