(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश चंद्र सिंह विसेन के न्यायालय में थाना अनूपपुर के अप.क्र. 183/19 धारा 294, 326, 307, 34 भादवि आरोपी विसाहू कहार पिता दासू कहार उम्र 56 वर्ष एवं दादूराम कहार पिता विसाहू कहार उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नं. 13 अनूपपुर को हत्या के प्रयास के आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के जुर्माने के राशि से दण्डित किया गया।राज्य की ओर से प्रकरण में पैरवी रामनरेश गिरि, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।
घटना की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 19/05/2019 को शाम 07.00 बजे पीड़ित विकई कहार अपने उज्वला कॉलोनी स्थित प्लाट को समतल कराने हेतु जेसीबी लाया था जो उक्त प्लाट को अपना हक हिस्सा बताते हुए अभियुक्त दादूराम द्वारा जेसीबी के सामने खड़ा होकर मां-बहिन की गंदी-गंदी गालियां देकर प्लाट में काम करने से मना किया गया।इतने में अभियुक्त विसाहू कहार अचानक हाथ में फरसा लिये बाउण्ड्री कूदकर मां-बहन की गाली देते हुए आया और बोला की देखते हैं तुम लोग कैसे समतलीकरण कराते हो और हत्या करने के इरादे से बिकई कहार के बायें तरफ गर्दन पर फरसे का प्रहार किया।विकई कहार दाहिने तरफ झुक गया जिसके कारण फरसा का प्रहार बांयी कनपटी पर लगा जो कटकर अत्याधिक रक्त स्राव होने लगा।तब राकेश कहार द्वारा बिसाहू कहार से उक्त फरसा छीन लिया गया था तथा विंकई कहार को तत्काल उपचार हेतु शासकीय अस्पताल अनूपपुर में भेजा गया। तथा घटना स्थल में मौजूद बिंकई कहार के पुत्र उमेश कहार की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण पर उक्त धाराओं मे संज्ञान लेते हुए प्रकरण का विचारण किया गया एवं दोनो आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
घटना की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 19/05/2019 को शाम 07.00 बजे पीड़ित विकई कहार अपने उज्वला कॉलोनी स्थित प्लाट को समतल कराने हेतु जेसीबी लाया था जो उक्त प्लाट को अपना हक हिस्सा बताते हुए अभियुक्त दादूराम द्वारा जेसीबी के सामने खड़ा होकर मां-बहिन की गंदी-गंदी गालियां देकर प्लाट में काम करने से मना किया गया।इतने में अभियुक्त विसाहू कहार अचानक हाथ में फरसा लिये बाउण्ड्री कूदकर मां-बहन की गाली देते हुए आया और बोला की देखते हैं तुम लोग कैसे समतलीकरण कराते हो और हत्या करने के इरादे से बिकई कहार के बायें तरफ गर्दन पर फरसे का प्रहार किया।विकई कहार दाहिने तरफ झुक गया जिसके कारण फरसा का प्रहार बांयी कनपटी पर लगा जो कटकर अत्याधिक रक्त स्राव होने लगा।तब राकेश कहार द्वारा बिसाहू कहार से उक्त फरसा छीन लिया गया था तथा विंकई कहार को तत्काल उपचार हेतु शासकीय अस्पताल अनूपपुर में भेजा गया। तथा घटना स्थल में मौजूद बिंकई कहार के पुत्र उमेश कहार की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण पर उक्त धाराओं मे संज्ञान लेते हुए प्रकरण का विचारण किया गया एवं दोनो आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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