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गिट्टी का अवैध परिवहन करने वाले को 1 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना चचाई के अपराध क्र. 134/17 धारा 332/186 भादवि एवं धारा 18(5) म.प्र. अवैध खनन परिवहन व भण्डारण अधिनियम एवं धारा 3/181  मोटरयान अधिनियम न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र. 513/17 में पारित निर्णय दिनांक 23/06/2022 में आरोपी विजय पिता झुल्लू बैगा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सोनहा थाना धनपुरी जिला शहडोल म.प्र. को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।राज्य की ओर से प्रकरण में राकेश कुमार पाण्डेय लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी द्वारा पैरवी की गई।
              न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी श्री पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 13/06/2017 को करीब 15.05 बजे फरियादी प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह थाना प्रभारी के साथ धिरौल के पास अमरकंटक रोड में वाहन चैकिंग में था, उसी समय खम्हरिया तरफ से एक वाहन टाटा 909 जिसका क्र. MP 65 GA 1384 धिरौल तरफ आ रहा था जिसे रोककर वाहन के कागजात मांगा गया व नाम पता पूछा गया तो आरोपी ने नाम विजय बैगा निवासी ग्राम सोनहा बताया। आरोपी के द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिसे चौकी देवहरा चलने के लिए कहने पर फरियादी को धक्का देकर गाड़ी लेकर धिरौल की ओेर भागने लगा जिसे स्टॉफ के साथ रोककर पुलिस चौकी देवहरा लाया गया, उक्त घटना की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र.134/17 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया साक्षियों के कथन लिये गए तथा आरोपी की गिरफ्तारी के पश्चात सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां माननीय न्यायालय ने विचारण उपरान्त आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
   

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