Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

कार पर पेट्रोल डालकर जलाने वाले आरोपीगण को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास 10-10 हजार अर्थदंड

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर के न्यायालय के सत्र प्रक.क्र. 26/2019, थाना चचाई  के  अप.क्र. 16/2019 के आरोपीगण राजेश  पिता  ठाकुरदीन यादव  उम्र 33 वर्ष निवासी क्वाटर नं. 32 पावर  हाउस  कॉलोनी  चचाई  जिला अनूपपुर एवं रत्नेश पिता सुकालू केवट उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी डबल डी कॉलोनी चचाई  जिला अनूपपुर  को भादवि की धारा  435 के अंतर्गत  03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये  के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है।राज्य की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक  दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया  द्वारा की गई। 
                      मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि फरियादी घटना दिनांक को अपने घर पर सो रहा था, तो फरियादी को बाहर से कुत्ते के भौकने की आवाज आने लगी,तो फरियादी उठकर खिडकी से बाहर झांका। उसके घर के सामने स्ट्रीट लाईट का खम्भा था, जिसके नीचे उसकी डिजाइनर कार MP 65 C 3217 खडी रहती है। तो उसने देखा कि आरोपी राजेश यादव एवं रत्नेेश यादव उसकी कार के ऊपर कोई ज्वलशील पदार्थ डाल रहे थे। फरियादी के चिल्लाने पर उसकी पत्नी एवं आस-पडोस के लोग जाग गए, दरवाजा खोलकर देखा तो उक्त दोनो आरोपी कार को आग लगाकर अनूपपुर की और भाग गए।               अभियोजन के तर्को सहमत होते हुए न्यायालय  द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

Post a Comment

0 Comments