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राजेन्द्रग्राम और अनूपपुर न्यायालय से आरोपीगण दण्डित किये गए हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना करनपठार का अपराध क्र.127/16 आपराधिक प्रकरण क्र.113/16 धारा 302,201,34 भादवि पारित निर्णय दिनांक 31/03/2022 आरोपी योगेन्द्र चैकसे उर्फ मोनू पिता रामसिया चैकसे उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम घोघरी थाना करनपठार जिला अनूपपुर (म.प्र.) भादवि की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास और 1000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि के अपराध के आरोप में 05 वर्ष सश्रम कारावास और 500  रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा राज्य की ओर से प्रकरण में अपर लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा पैरवी की गई वहीं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे₩ट जिला अनूपपुर के न्याायालय ने थाना चचाई के अपराध क्र 79/15 के आरोपी श्रीराम पिता जयराम बैगा उम्र 37 वर्ष निवासी तुम्बीबर थाना चचाई जिला अनूपपुर को धारा 325 भादवि मार-पीट के लिए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 294 भादवि गाली गलौच करने के लिए 01 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य  न्यायिक म‍जिस्ट्रे ट के न्यायालय में राज्य की ओर से अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रकरण में पैरवी की है। 
              दोनों निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी  राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि-पहला मामला-घटना दिनांक 28/08/2016 को सूचनाकर्ता डा. सुखलाल ने थाना करनपठार मे इस आशय की सूचना दी कि डॉ.वीरेन्द्र सरकार, उम्र 37 वर्ष पिता पोरेस सरकार ग्राम घोघरी रामप्रसाद के घर से दिनांक 27/08/2018 से गुमशुदा हैं उनका पता नहीं चल रहा है, जिसके आधार पर करनपठार में गुमशुदा इंसान क्र.11/16 पंजीबद्ध की गयी तथा दिनांक 29/08/2016 को सूचनाकर्ता सुखलाल ने डॉ. वीरेन्द्र सरकार की लाश रामसिया चैकसे के घर के पीछे जगत बैगा के खेत में पड़े होने की सूचना दी, उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दिहाती मर्ग एवं मर्ग इंटीमेषन थाना करनपठार में कायम किया गया। अज्ञात के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, विवेचना में मृतक वीरेन्द्र सरकार को गांव के रामसिया के साथ श्यामनारायण के घर में मुर्गा बनाने और खाने के तथ्य, प्रकट हुए जिससे पुलिस ने रामसिया के पुत्र संदेही योगेन्द्रा चौकसे को अभिरक्षा में लिया, उसने बताया कि मैंने वीरेन्द्र सरकार को लकडी के पीढा से माथे व नाक में मारकर हत्या कर दी है तथा आनंद कुमार चौकसे व जीत मण्डल के साथ मृतक के शव को अपने घर के पीछे जगत बैगा की बाडी में फेंक दिया है। सम्पू्र्ण विवेचना के पश्चाथत विचारण हेतु मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से माननीय न्यायालय ने मृतक वीरेन्द्र सरकार की हत्या अभियुक्त योगेन्द्र चौकसे के द्वारा किया जाना प्रमाणित पाया, माननीय न्यायालय ने अभियुक्त योगेन्द्र चैकसे को 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया, दो अन्य अभियुक्त आनंद चौकसे व जीतमण्डल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। 
दूसरा मामला - फरियादी मायाराम बैगा ने थाना चचाई में यह रिपोर्ट लिखाई थी कि वह घटना दिनांक को अपने घर में बैठा था, आरोपी श्रीराम बैगा लगभग 11-12 बजे अपने घर से टंगिया लेकर चला और मेरे घर के सामने आकर मुझसे गाली गलौच करने लगा और बोला तुम्हे खपट कर फेंक दूंगा और में बाएं हाथ पर टांगी से मारा जिससे मेरी उंगली कट गई, तब मैंने घटना की रिपोटर्ट थाना चचाई में की थी।थाना चचाई द्वारा फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर अपराधी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना पश्चांत मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया, माननीय न्यायालय ने आरोपी को मार-पीट के लिए 03 वर्ष और गाली देने के लिए 01 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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