(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिले वासियों से अपील की है कि बाल विवाह प्रथा को रोके और ना ही किसी को करने दें।उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का इससे कम आयु के विवाह बाल विवाह है जो कानूनन अपराध हैं। बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले माता-पिता,रिश्तेदार, टेंट वाला,बैंड वाला, पंडित आदि अन्य सभी जो उसमें शामिल हैं, बाल विवाह कराने के अपराधी हैं।जिसे कानूनन 2 साल की सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।उन्होंने जनप्रतिनिधियों,स्वयंसेवी संस्थाओं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया सहित अन्य लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी बालविवाह न करें और न ही होने दे कोई भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित थाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं परियोजना अधिकारी को दें। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर तत्काल जानकारी संबंधित को दें।
0 Comments