(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर रामअवतार पटेल के न्यायालय के द्वारा कोतवाली अनूपपुर के अप.क्र.46/16 के आरोपी प्रेमलाल विश्वककर्मा पिता रामगोपाल विश्वाकर्मा उम्र 54 वर्ष निवासी थाना चचाई जिला अनूपपुर म.प्र. को पीडिता के घर में घुसकर निवस्त्र करने का प्रयास करते हुए छेड-छाड के लिए दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ विशाल खरे ने पक्ष रखा।
निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक 03/02/2015 को दिन के 11.00 बजे जब फरियादिया जब अपने घर में थी उसका पति काम करने अनूपपुर चला गया था तभी अभियुक्त आया और फरियादिया के घर में घुस कर पूंछा कि तुम्हापरा पति कहां गया है, फरियादिया ने बताया कि मेरे पति अनूपपुर गए हैं, तब आरोपी फरियादिया के घर का दरवाजा बंद करते हुए फरियादिया की धोती खींचकर खोल दिया तथा उसके साथ छेड-छाड करने लगा।फरियादिया द्वारा मना करने पर उसका मुंह दबाते हुए हाथ मरोड दिया तभी फरियादिया का पति आ गया तब अभियुक्त फरियादिया को छोडकर भागने लगा। तब फरियादिया के पति ने आरोपी को पकड लिया था। घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली अनूपपुर में की गई, थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा विवेचना पश्चाटत मामला
न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया, विचारण पश्चात माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है।
आरोपी को धारा 452 भादवि के लिए 03 वर्ष और धारा 354क के लिए 03 वर्ष की सजा सुनाई गई है। जेल की दोनों सजाए एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को 03 वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी पडेगी।
निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक 03/02/2015 को दिन के 11.00 बजे जब फरियादिया जब अपने घर में थी उसका पति काम करने अनूपपुर चला गया था तभी अभियुक्त आया और फरियादिया के घर में घुस कर पूंछा कि तुम्हापरा पति कहां गया है, फरियादिया ने बताया कि मेरे पति अनूपपुर गए हैं, तब आरोपी फरियादिया के घर का दरवाजा बंद करते हुए फरियादिया की धोती खींचकर खोल दिया तथा उसके साथ छेड-छाड करने लगा।फरियादिया द्वारा मना करने पर उसका मुंह दबाते हुए हाथ मरोड दिया तभी फरियादिया का पति आ गया तब अभियुक्त फरियादिया को छोडकर भागने लगा। तब फरियादिया के पति ने आरोपी को पकड लिया था। घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली अनूपपुर में की गई, थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा विवेचना पश्चाटत मामला
न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया, विचारण पश्चात माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है।
आरोपी को धारा 452 भादवि के लिए 03 वर्ष और धारा 354क के लिए 03 वर्ष की सजा सुनाई गई है। जेल की दोनों सजाए एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को 03 वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी पडेगी।
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