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बैंक ऋण एवं अनुदान पर प्रदाय की गई बकरी इकाई को कम कीमत पर खरीदने पर व्यापारी पर हुई कार्यवाही

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) बैंक ऋण एवं अनुदान पर विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ के हितग्राहियों को वर्ष 2018-19, 2019-20 में बकरी विक्रेता विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ के ग्राम मोंहदी निवासी रामेष्वर प्रसाद सिंह पिता पुरिया सिंह द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया पुष्पराजगढ़, दमेहड़ी, लालपुर से वित्त पोषित हितग्राहियों को बकरी इकाई प्रदाय की गई थी। उनमें से पूर्व में वितरित बकरी इकाइयों में से 05 हितग्राहियों से बकरी विक्रेता रामेश्‍वर सिंह द्वारा यह जानते हुए कि बकरियां बैंक ऋण अनुदान पर प्रदाय की गई है, कम कीमत पर पुनः खरीद ली गई एवं हितग्राहियों को समय पर राशि नहीं दी गई। इस कृत्य के कारण कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा व्यापारी रामेश्‍वर प्रसाद सिंह को काली सूची में डाला गया है तथा उनके भविष्य में बैंक द्वारा पोषित विभागीय योजनाओं में पशु क्रय-विक्रय के कार्य पर प्रतिबंधित लगा दिया है। उक्ताशय की जानकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ. व्ही.पी.एस. चौहान ने दी है।

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