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टंगिया से मारपीट करने वाले आरोपीगणो को 01 वर्ष का कारावास न्यायालय ने सुनाया फैसला

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय न्यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना करनपठार का अप.क्र.   172/14 आपराधिक प्रकरण क्र. 780/14 में पारित निर्णय दिनांक 03/03/2022 के द्वारा धारा 294,323,  34,506 भाग-दो भादवि के आरोपीगण मनुआ सिंह पिता भवरू सिंह गोड़ उम्र 61 वर्ष एवं छोटेलाल सिंह पिता भवरू सिंह गोड़ आयु 41 वर्ष दोनों निवासी ग्राम करौदी थाना करनपठार जिला अनूपपुर को धारा 325 में एक-एक वर्ष का कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा पैरवी की गई।
                सहायक अभियोजन मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि फरियादी अहिल्या बाई दिनांक  05/11/2014 को शाम 05.30 बजे करौदी नाला झोड़ी के पास अपने जानवर को पानी पिला रहे थे तभी पास के खेत में छोटेलाल काम कर रहा था तभी उसके परिवार के लोगों ने आकर उसे गंदी-गंदी गाली देते हुये कहा कि तेरे पति ने हमारे विरूद्ध थाने में क्यों रिपोर्ट किया है कहते हुए टंगिया उसके सिर पे मारा जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा आरोपी मनुआ और जयलाल ने भी डंडे एवं लात-घूंसे से मारपीट की थी जिसकी सूचना थाना करनपठार में मिलते ही थाना करनपठार ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर अभियोग पत्र मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।       

                                                                       

                                 

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