(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) फर्म वासुदेव किराना स्टोर्स, अनूपपुर, जिला अनूपपुर से लिए गए सुप्रीम मोती सेवई (पैक) का नमूना जांच उपरांत मिथ्याछाप (मिसब्राण्डेड) पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सरोधन सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 52 के तहत फर्म वासुदेव किराना स्टोर्स के संचालक रमेश कुमार अग्रवाल पर 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। पारित आदेश में संबंधित को 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्णय आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उक्त अधिरोपित शास्ति यदि वह संदत्त नहीं करता है तो उक्त अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अनावेदक पर उक्त राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। अभियुक्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा नही करने तक जारी खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।
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