(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत ऊर्जा विभाग की अधिसूचित सेवा का लाभ समय-सीमा के भीतर प्रदाय न करने पर विद्युत वितरण केन्द्र प्रभारी जैतहरी कु. अनुराधा प्रकाश पर शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.अनूपपुर के अधीक्षण अभियंता को दिए हैं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया है कि शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि कु.अनुराधा प्रकाश ने ऊर्जा विभाग की अधिसूचित स्थायी विच्छेदन करने की सेवा समय-सीमा के भीतर आवेदक को प्रदाय नहीं की थी।
उल्लेखनीय है कि कु.अनुराधा प्रकाश ने ऊर्जा विभाग की अधिसूचित स्थायी विच्छेदन करने की सेवा समय-सीमा के भीतर आवेदक को प्रदाय नहीं की थी।
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