(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का आये दिन उपयोग से
कार्यालयीन कार्य एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने व परिशांति भंग होने की संभावना को दृष्टिगत रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश में उल्लेखित है कि कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर के परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया जाता है। कोई भी राजनैतिक दल, सामाजिक संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कलेक्ट्रेट परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञापन सौंपे जाने हेतु कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार (मेन गेट) पर ही शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए व्यक्ति/संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। कोई भी दल, संगठन, आंदोलनकारी व्यक्ति, जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौंपे जाने से 3 दिवस पूर्व अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त करेगा और निर्धारित स्थल पर ही उक्त गतिविधियां करेंगे। आदेश की तामीली सम्यक समय एवं पक्षों को कराना संभव न होने के कारण एकपक्षीय रूप से तामीली के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। आदेश 2 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
0 Comments