(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल, राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्र. 296/13 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी कन्हैया गोंड उर्फ गुड्डू पिता लामू सिंह आयु 33 वर्ष निवासी ग्राम हर्रीटोल थाना बजाग जिला डिण्डोरी को भादवि की धारा 457 का दोषी पाते हुए 01 वर्ष 01 माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा 380 में 01 वर्ष 01 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा मामले में पैरवी की गई।
सहायक मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर विशाल खरे ने एडीपीओ नारेन्द्रदास महरा, राजेन्द्रग्राम के हवाले से बताया कि दिनांक 27/07/2013 को फरियादी अशोक कुमार की शिकायत पर आरक्षी केन्द्र थाना अमरकंटक द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई कि वह घटना दिनांक 26/07/2013 की रात्रि 09.40 बजे वह अपनी स्टूडियो मोबाईल दुकान को बंद कर घर चला गया था। अगले दिन सुबह सूचना मिलने पर उसने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है एवं दुकान में रखा हुआ कुल 7 नग मोबाईल एवं 3 कैमरा तथा कुछ नगदी रकम कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। विवेचना के दौरान मौका-नक्शा तैयार किया गया, आरोपी को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसके आधार पर चुराई गई सम्पत्ति जब्त किया गया, संबंधित साक्षीगणों के कथन अंकित किये गये, आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर थाना अमरकंटकके द्वारा मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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