(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (ब्यूरो) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने चिड्डू उर्फ चन्द्रमोहन सहोता पिता अमरीक सिंह सहोता उम्र 41 वर्ष निवासी अमलाई थाना चचाई जिला अनूपपुर, अजय उर्फ पिन्टू यादव पिता शंकरलाल यादव उम्र 31 वर्ष निवासी क्वा.नं. 80 सुभाषनगर डबल स्टोरी थाना रामनगर जिला अनूपपुर, रवि श्रीवास्तव पिता ओमप्रकाश श्रीवास्तव उम्र 30 वर्ष निवासी पटौराटोला अनूपपुर थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर, जग्गी उर्फ जगदीश पिता कल्याणदास राठौर उम्र 36 वर्ष निवासी पटौराटोला थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर को आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने तथा लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व जिला अनूपपुर तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध म.प्र. राज्य के राजस्व जिले शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने चिड्डू, अजय, रवि तथा जग्गी को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यह आदेश दिया है कि उपरोक्त निर्बन्धन आदेश की अवधि में वे जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास करें या आवागमन करें उसमें अपनी आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दें तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12.00 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि नियत कालावधि में चारों आरोपी बिना मेरी लिखित अनुमति के उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे, न ही क्षेत्राधिकार वाले थाने में हाजिरी देना बन्द करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदकों को गिरफ्तार किया जावेगा तथा तीन वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होंगे।
जिले में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु निरन्तर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा कार्यपालिक दण्डाधिकारियों द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही हैं। अनावेदक चिड्डू उर्फ चन्द्रमोहन सहोता के विरुद्ध वर्ष 2011 से 2020 तक की अवधि में कुल 25 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। अनावेदक अजय उर्फ पिन्टू यादव के विरुद्ध वर्ष 2005 से 2018 तक की अवधि में कुल 16 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। अनावेदक रवि श्रीवास्तव के विरुद्ध वर्ष 2018 से 2020 तक की अवधि में कुल 25 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। अनावेदक जग्गी उर्फ जगदीश राठौर के विरुद्ध वर्ष 2004 से वर्ष 2019 तक की अवधि में कुल 34 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। इन सभी अपराधियों के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गईं, किन्तु इन अपराधियों द्वारा अपने आपराधिक प्रवृत्ति में सुधार नहीं लाया गया। इनके आपराधिक गतिविधियों से संबंधित थाना क्षेत्र एवं आसपास क्षेत्र की आम जनता की जीवन एवं सम्पत्ति अपहानिकारक होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री मीना ने इनके अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु उक्त कार्यवाही की है।
जिले में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु निरन्तर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा कार्यपालिक दण्डाधिकारियों द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही हैं। अनावेदक चिड्डू उर्फ चन्द्रमोहन सहोता के विरुद्ध वर्ष 2011 से 2020 तक की अवधि में कुल 25 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। अनावेदक अजय उर्फ पिन्टू यादव के विरुद्ध वर्ष 2005 से 2018 तक की अवधि में कुल 16 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। अनावेदक रवि श्रीवास्तव के विरुद्ध वर्ष 2018 से 2020 तक की अवधि में कुल 25 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। अनावेदक जग्गी उर्फ जगदीश राठौर के विरुद्ध वर्ष 2004 से वर्ष 2019 तक की अवधि में कुल 34 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। इन सभी अपराधियों के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गईं, किन्तु इन अपराधियों द्वारा अपने आपराधिक प्रवृत्ति में सुधार नहीं लाया गया। इनके आपराधिक गतिविधियों से संबंधित थाना क्षेत्र एवं आसपास क्षेत्र की आम जनता की जीवन एवं सम्पत्ति अपहानिकारक होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री मीना ने इनके अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु उक्त कार्यवाही की है।
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