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गुप्ता ट्रेडर्स एवं गणपति बीकानेर स्वीट्स के पर 10-10 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेन्द्रग्राम स्थित फर्म गुप्ता ट्रेडर्स के संचालक बृजेश गुप्ता पर धारा 52 के तहत एवं जमुना कॉलरी स्थित गणपति बीकानेर स्वीट्स एवं नमकीन के संचालक शैतान सिंह पर धारा 51 के तहत 10-10 हजार रुपये की शास्ति (अर्थदण्ड) अधिरोपित की है। विदित हो कि फर्म गुप्ता ट्रेडर्स का बासमती गोल्ड पोहा का नमूना जांच उपरांत मिथ्याछाप (मिसब्राण्डेड) एवं गणपति बीकानेर स्वीट्स एवं नमकीन का बीकानेरी बर्फी (लूज) का नमूना जांच उपरांत अवमानक स्तर का पाया गया। उक्त दोनो खाद्य पदार्थों का नमूना जांच हेतु  अनूपपुर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था।  
                 न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने बृजेष गुप्ता एवं शैतान सिंह को 30 दिवस के भीतर 0210 मेजर हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अनूपपुर में ट्रेजरी चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा करने एवं चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला अनूपपुर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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