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कोविड-19 के मृत्यु प्रकरणों के लिये अनुग्रह सहायता राशि राज्य शासन ने जारी किये नियम-सुश्री सोनिया मीना

 
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कोविड-19 के मृत्यु प्रकरणों के लिये अनुग्रह सहायता राशि के संबंध में राज्य शासन से जारी नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन ने कोविड-19  संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त मनीष रस्तोगी ने बताया कि अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में पात्रता के साथ नियम भी बनाए गए हैं।
         अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी। आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जन-सुलभ एवं सरल हो। अनुग्रह राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा।
अनुग्रह राशि के लिये राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। ऐसे मृत्यु के प्रकरण, जो निर्धारित मृत्यु परिभाषा की पूर्ति नहीं करते हैं, उनका निराकरण जिला-स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के लिये दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिये नियत तिथि की गणना देश में कोरोना के पहले प्रकरण के प्रकाश में आने की दिनांक से होगी। संक्रमण महामारी की अधिसूचना रद्द करने अथवा अनुग्रह राशि के संबंध में आगामी आदेश, जो भी पहले हो तक, प्रचलित रहेगी। प्रकरण में मृतक के पति पत्नी प्रथम हकदार होंगे। पति पत्नी न होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान एवं संतान न होने की स्थिति में मृतक के माता-पिता अनुग्रह राशि के हकदार होंगे।
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु यदि जहर से, दुर्घटना से, आत्म-हत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों शासकीय कर्मियों के वारिसानों को,जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया हो अथवा इन योजनाओं से लाभान्वित होने की पात्रता रखते हों, अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में लागू बीमा योजना में शामिल शासकीय कर्मी अनुग्रह राशि के लिये पात्र नहीं होंगे। 
कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि प्रदाय किए जाने के संबंध में जारी निर्देश के पालन में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बताया है कि अनुग्रह राशि हेतु आवेदन पत्र में व्यक्ति के विवरण के रूप में नाम, पिता, पति, पत्नी का नाम, उम्र, लिंग, पता, व्यवसाय, मृत्यु की तिथि के साथ ही मृतक के परिवार के वर्तमान सदस्यों का विवरण, मृतक के वारिसान का बेंक का विवरण जिन्हें अनुग्रह राशि दिया जाना है, जिसमें वारिसान का नाम एवं मोबाइल नम्बर, मृतक के साथ सम्बंध, बैंक का नाम, शाखा, आधार लिंक, बैंक खाता का क्रमांक, आईएफएससी कोड, आधार नम्बर के साथ ही घोषणा प्रारूप में वारिसान के हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाना होगा। उन्होंने बताया है कि आवेदन के साथ मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आईडी प्रूफ (प्रमाणित प्रति), वारिसान का आईडी प्रूफ (प्रमाणित प्रति), मृतक द्वारा आवेदक के बीच सम्बंध का प्रमाण-पत्र (प्रमाणित प्रति), आरटीपीसीआर या आरएटी जांच रिपोर्ट अथवा कोविड-19 संक्रमण प्रमाणित करने संबंधी आवश्‍यक चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट (कम से कम 2 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित), रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा जारी फार्म-4 या फार्म-4 ए (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत प्रावधानित) में जारी मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ केस ऑफ डेथ (एमसीसीडी अगर उपलब्ध हो तो) प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित किया गया है। कलेक्टर सुश्री मीना ने बताया है कि जिले के अनुभाग, जनपद एवं निकाय क्षेत्रांतर्गत कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय सुसंगत दस्तावेज सहित कलेक्टर कार्यालय की राहत शाखा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

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