(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर के न्यायालय द्वारा विशे. प्रक. क्र. 06/15 थाना चचाई का अप. क्र. 314/14 के पप्पू् नापित पिता दुलारे नापित उम्र-25 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर थाना अमलई जिला शहडोल म.प्र. को धारा 20 बी एनडीपीएस एक्टन में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा की गई।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में प्रकरण के अभियुक्तगण श्रीराम विश्व कर्मा, राजेश कुमार उर्फ भूरा गुप्ता और शंकरलाल विश्व कर्मा के संबंध में दिनांक 05/11/2019 को निर्णय हो चुका है, यह निर्णय अभियुक्त पप्पू नापित के संबंध में है।आरोपी पप्पू नापित के विरूद्ध धारा 20 बी (ii) (सी) स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप है कि उसने दिनांक10/12/2014 को लगभग 01.15 बजे थाना चचाई से लगभग 08 कि.मी. दूर ग्राम मेडियारास अंडरब्रिज संभवनगर के पास सफेद रंग की बिना नंबर की बोलेरो जीप पर नियंत्रण रखते हुए स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का उल्लंघन कर उक्त वाहन में 38 किलो 80 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखकर परिवहन किया, जो कि व्यवसायिक मात्रा थी।
दिनांक 10/12/2014 को समय 09.30 बजे थाना चचाई के उपनिरीक्षक मो. रिजाखान को मुखबिर द्वारा बताई सूचना अनुसार मय स्टॉफ एक सफेद रंग की बोलेरो जीप को रोका गया जिसमें चार व्यक्ति बैठे थे, चालक ने अपना नाम पप्पू नापित, सामने की सीट पर श्रीराम विश्व्कर्मा, पीछे वाली सीट पर राजेश कुमार उर्फ भूरा एवं संजय चौधरी बैठे थे का नाम बताया। वाहन बोलेरो की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया, बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया,मादक पदार्थ को अलग-अलग पैकेट से निकालकर समरस किया गया, जब्तदशुदा गांजा की तोल कराई गई जो 38 किलो 80 ग्राम पाया गया, जब्तशुदा गांजा को घटना स्थल पर सीलबंद किया गया। आरोपीगण द्वारा छत्तीयसग तरफ से गांजा लाना बताया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर जब्त, मादक पदार्थ को लेकर वापस थाना आकर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त गण के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में प्रकरण के अभियुक्तगण श्रीराम विश्व कर्मा, राजेश कुमार उर्फ भूरा गुप्ता और शंकरलाल विश्व कर्मा के संबंध में दिनांक 05/11/2019 को निर्णय हो चुका है, यह निर्णय अभियुक्त पप्पू नापित के संबंध में है।आरोपी पप्पू नापित के विरूद्ध धारा 20 बी (ii) (सी) स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप है कि उसने दिनांक10/12/2014 को लगभग 01.15 बजे थाना चचाई से लगभग 08 कि.मी. दूर ग्राम मेडियारास अंडरब्रिज संभवनगर के पास सफेद रंग की बिना नंबर की बोलेरो जीप पर नियंत्रण रखते हुए स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का उल्लंघन कर उक्त वाहन में 38 किलो 80 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखकर परिवहन किया, जो कि व्यवसायिक मात्रा थी।
दिनांक 10/12/2014 को समय 09.30 बजे थाना चचाई के उपनिरीक्षक मो. रिजाखान को मुखबिर द्वारा बताई सूचना अनुसार मय स्टॉफ एक सफेद रंग की बोलेरो जीप को रोका गया जिसमें चार व्यक्ति बैठे थे, चालक ने अपना नाम पप्पू नापित, सामने की सीट पर श्रीराम विश्व्कर्मा, पीछे वाली सीट पर राजेश कुमार उर्फ भूरा एवं संजय चौधरी बैठे थे का नाम बताया। वाहन बोलेरो की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया, बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया,मादक पदार्थ को अलग-अलग पैकेट से निकालकर समरस किया गया, जब्तदशुदा गांजा की तोल कराई गई जो 38 किलो 80 ग्राम पाया गया, जब्तशुदा गांजा को घटना स्थल पर सीलबंद किया गया। आरोपीगण द्वारा छत्तीयसग तरफ से गांजा लाना बताया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर जब्त, मादक पदार्थ को लेकर वापस थाना आकर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त गण के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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