(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विभाग में विभिन्न पदों की नियम विरुद्ध भर्ती में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में पदस्थ उप जिला माध्यम विस्तार अधिकारी के.पी. सिंह तथा मुख्य लिपिक चंदू पाव को स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा के क्षेत्रीय संचालक ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के भाग 4 के नियम 9 (1) के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उप जिला माध्यम विस्तार अधिकारी के.पी. सिंह का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया नियत किया गया है। इसी तरह मुख्य लिपिक चंदू पाव का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी नियत किया गया है। दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
सीएचओ के अनियमित तरीके
से स्थानांतरण मामले में लेखापाल
एम.के. दीक्षित निलंबित
से स्थानांतरण मामले में लेखापाल
एम.के. दीक्षित निलंबित
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कार्यालय में पदस्थ लेखापाल एम.के. दीक्षित जो स्थापना शाखा का कार्य भी संपादित कर रहे थे। उन्हें एन.एच.एम. गाईडलाईन के विपरीत अनूपपुर में पदस्थ सीएचओ के स्थानांतरण हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रभारी मंत्री के समक्ष भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर सीएचओ के अनियमित तरीके से स्थानांतरण आदेश जारी कर पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं हठधर्मिता का कदाचरण के दोषी होने पर स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा के क्षेत्रीय संचालक ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के भाग 4 के नियम 9 (1) के अनुसार श्री एम.के. दीक्षित लेखापाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री दीक्षित का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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