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रामकुमार को आगामी छः माह प्रत्येक मंगलवार थाना प्रभारी रामनगर के समक्ष हाजिरी दर्ज कराने कलेक्टर ने दिया आदेश

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने अनावेदक रामकुमार उर्फ जग्गा कोल पिता प्रेमलाल कोल उम्र 33 वर्ष निवासी न्यूडोला थाना रामनगर जिला अनूपपुर जो 2013 से 2020 तक लगातार 08 अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को आगामी 6 माह तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजे दिन थाना प्रभारी रामनगर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। आपने अनावेदक को आदेश दिया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे, अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पुनः प्रांरभ किया जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा जो 03 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।   
             प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के प्रतिवेदन में कहा गया है कि, अनावेदक वर्ष 2013 से लगातार मारपीट, गुण्डागर्दी, अपहरण एवं न्यूडोला की गरीब असहाय जनता को डरा धमकाकर लोगों में आतंक पैदा किया है। अनावेदक के विरुद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से प्रतिबंधित किया गया, किन्तु अनावेदक के आचरण में कोई सुधारात्मक परिवर्तन नहीं आया है। अनावेदक के विरुद्ध थाना रामनगर में कुल अपराध इस्तगासा 08 प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय विचाराधीन है। अनावेदक के आपराधिक कृत्यों से आम जनता में अत्यंत भय व्याप्त है तथा इसके स्वछंद विचरण से जन सामान्य अपने दैनिक कार्य करने से भयभीत रहते हैं। अनावेदक के आतंक से आम जनता काफी भयभीत होकर इसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट करने व गवाही देने से घबराती है।

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