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दुकान में गांजा रखने वाले आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास से न्यायालय ने किया दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल महोदय जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा थाना जैतहरी के अपराध क्र. 319/15 के आरोपी पिंटू उर्फ शिवशंकर गुप्ता पिता फूलचंद गुप्ता उम्र 25 वर्ष निवासी मनागंज जैतहरी जिला अनूपपुर को एनडीपीएस की धारा 20बी का दोषी पाते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने मामले की पैरवी की। 
  अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि थाना जैतहरी में पदस्थ उप.नि. के.एन.बंजारे को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने दुकान में गांजा बिक्री करने हेतु रखा है, सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु उप.नि. के.एन.बंजारे थाना के स्टाफ और विवेचना किट सहित घटना स्थल रवाना हुये मौके पर आरोपी अपनी दुकान (पिंटू किराना स्टोर) में काउंटर के नीचे खाकी रंग के कार्टून में गांजा पाये थे जिसे जब्त करते हुए पंचनामा तैयार किया गया था तौल करने पर गांजे का कुल वजन 1 किलो 500 ग्राम पाया गया था।मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया वापिस थाना आकर आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया गया।विवेचना पश्चात् मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। राज्य की ओर से अपर लोक अभियेाजक श्रीमती सुधा शर्मा ने अभियोजन का संचालन किया।उन्होनें मामले को साबित करने के लिए 12 गवाहों का कथन माननीय न्यायालय में अंकित कराया तथा लगभग प्रकरण से संबंधित 39 दस्तावेजों को माननीय न्यायालय में प्रदर्शित कराया।जिस पर से माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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