(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1), 72 (2) के तहत संपूर्ण अनूपपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 02 सितम्बर 2021 को प्रातः 01.00 बजे से आगामी आदेश तक आदेश पारित की है।जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक प्रतिमा ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30×45 फीट नियत किया गया है। झांकी निमार्ताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी गई है कि ऐसी झांकियों की स्थापना व प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं दशर्कों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मूर्ति ताजिये (चेहल्लुम) का विसजर्न संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा। विसजर्न स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रशासन द्वारा विसजर्न के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जायेगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धामिर्क सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसजर्न के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। सावर्जनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों पण्डालों विसजर्न के आयोजनों में श्रद्धालु दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कायर्वाही की जाएगी।
इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कायर्वाही की जाएगी।
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