(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने अनावेदक देवराज सिंह पिता सतीश सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर जो 2010 से 2020 तक लगातार 08 अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को आगामी 6 माह तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजे दिन थाना प्रभारी जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है।आपने अनावेदक को आदेश दिया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे,अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पुनः प्रांरभ किया जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा जो 03 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के प्रतिवेदन में कहा गया है कि, अनावेदक वर्ष 2010 से लगातार अवैध कारोबार एवं आपराधिक गतिविधियों में संगठित गिरोह बनाकर संलिप्त है, अनावेदक आए दिन मारपीट, लूट, गुण्डागर्दी कर धमकाकर लोगों में आतंक पैदा किए हुए है, अनावेदक के विरुद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से प्रतिबंधित किया गया, किन्तु अनावेदक के आचरण में कोई सुधार नहीं आ रहा है, अनावेदक अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट, लूट, गुण्डागर्दी की घटना घटित कर रहा है। अनावेदक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर पुलिस अधिकारी एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर झूठी शिकायत कर परेशान कर आतंक पैदा करने का प्रयास करता है। अनावेदक के आतंक से आम जनता काफी भयभीत होकर इसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट करने व गवाही देने से घबराती है, अनावेदक अन्तर्जिला अपराधी है और अनावेदक के स्वछंद रहने पर जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अनावेदक के आपराधिक गतिविधियों पर सुधार लाने हेतु प्रतिबंधित कार्यवाहियां भी की गई, किन्तु अनावेदक पर कोई सुधारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के प्रतिवेदन में कहा गया है कि, अनावेदक वर्ष 2010 से लगातार अवैध कारोबार एवं आपराधिक गतिविधियों में संगठित गिरोह बनाकर संलिप्त है, अनावेदक आए दिन मारपीट, लूट, गुण्डागर्दी कर धमकाकर लोगों में आतंक पैदा किए हुए है, अनावेदक के विरुद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से प्रतिबंधित किया गया, किन्तु अनावेदक के आचरण में कोई सुधार नहीं आ रहा है, अनावेदक अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट, लूट, गुण्डागर्दी की घटना घटित कर रहा है। अनावेदक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर पुलिस अधिकारी एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर झूठी शिकायत कर परेशान कर आतंक पैदा करने का प्रयास करता है। अनावेदक के आतंक से आम जनता काफी भयभीत होकर इसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट करने व गवाही देने से घबराती है, अनावेदक अन्तर्जिला अपराधी है और अनावेदक के स्वछंद रहने पर जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अनावेदक के आपराधिक गतिविधियों पर सुधार लाने हेतु प्रतिबंधित कार्यवाहियां भी की गई, किन्तु अनावेदक पर कोई सुधारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह अनुदान
के तहत सभी प्राप्त 11 प्रकरणों का किया निराकरण
अनूपपुर (अंचलधारा) मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत कुल 11 आवेदन प्राप्त हुए। जिन पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा सभी 11 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए सहायक कोषालय अधिकारी शैलू वर्मा ने बताया है कि प्राप्त 11 आवेदनों में से 7 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। 4 प्रकरण अस्वीकृत किए गए हैं। 7 प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया है कि 7 स्वीकृत प्रकरणों में प्रति प्रकरण 4 लाख 50 हजार के मान से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया गया है। इस तरह 7 प्रकरणों में 31 लाख 50 हजार की राशि भुगतान की गई है।
कलेक्ट्रेट सभागार में कल
आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक
अनूपपुर (अंचलधारा) परियोजना संचालक (आत्मा) के सचिव ने बताया है कि कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) अंतर्गत कलेक्टर सह आत्मा गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक 21 सितम्बर 2021 को प्रातः 10.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। उन्होंने बोर्ड के समस्त शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।
सड़क दुर्घटना में मृत्यु
आर्थिक सहायता स्वीकृत
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने ग्राम जमुड़ी निवासी गम्भू सिंह गोंड़ की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के प्रतिवेदन के आधार पर म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के प्रावधान अनुसार मृतक के निकटतम वारिस उसकी पत्नी श्रीमती अगहनिया बाई को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
अनूपपुर (अंचलधारा) जिले में कृषकों को गुणवत्ता पूर्ण कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक एन.डी. गुप्ता के निर्देशन में जिला स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय कृषि आदान गुणवत्ता नियंत्रण दल के सदस्य सहायक संचालक कृषि श्रीमती वर्षा त्रिपाठी, सहायक संचालक कृषि सह उप परियोजना संचालक आत्मा श्रीमती निशा सिन्हा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जैतहरी एल.एस. उद्दे, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पुष्पराजगढ़ एस.के. शर्मा, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अनूपपुर व्ही.के. वर्मा, कृषि विकास अधिकारी जैतहरी आर.डी.एस. मरावी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भारत सिंह मार्को, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पूरन सिंह आर्मो, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनूपपुर भवन सिंह परस्ते एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जैतहरी आर.के. शुक्ला ने अनूपपुर के निजी कृषि आदान विक्रेता संस्थानों चौहान सीड स्टोर बीज मण्डी अनूपपुर, पटेल बीज भण्डार सब्जी मण्डी अनूपपुर एवं राघवेन्द्र बीज भण्डार सब्जी मण्डी अनूपपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान कृषि आदान के भण्डारण, वितरण, अनुज्ञप्ति विवरण आदि का विस्तृत परीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित संस्थाओं को कृषकों को गुणवत्तापूर्ण आदान सामग्री निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध कराने एवं अभिलेखों के समुचित संधारण कर नियमानुसार नियमित रूप से प्रतिवेदन संबंधित कार्यालयों में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक एन.डी. गुप्ता द्वारा जिले के कृषकों से अपील की गई है कि वे क्रय किए गए कृषि आदानों (बीज, खाद, कीटनाशक आदि) क्रय करने पर संबंधित संस्था से पक्का बिल प्राप्त करें, ताकि उन्हें शासन की योजनाओं के प्रावधानुसार लाभ प्राप्त हो सके।
कृषि आदान गुणवत्ता नियंत्रण दल के सदस्यों ने
निजी कृषि आदान विक्रेता संस्थाओं का किया निरीक्षण
किसान बीज, खाद
कीटनाशक क्रय करने पर
पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें
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