(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर के द्वारा केस नं. 6/2019 जीआरपी चौकी अनूपपुर के अप. क्र.105/2019 के आरोपी रामू यादव उर्फ बनाफर पिता स्व. महावीर यादव उम्र 32 वर्ष निवासी भाटापारा थाना भाटापार कोतवाली जिला बलौदाबाजार जिला छ.ग. को एनडीपीएस की धारा 8/20बी(II)बी का दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदण्ड देने आदेश पारित किया गया है। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पैरवी की।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय ने दिनांक 25/08/2021 को मामले में निर्णय सुनाया है, जिसमें आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपी ने दिनांक 12/09/2019 को समय 22.10 बजे लगभग रेल्वे स्टेशन अनूपपुर पर खड़ी ट्रेन नं. 18477 अप उत्कल एक्सप्रेस जनरल कोच प्लेटफॉम नं. 04 पर इंजन से दूसरे नं. की जनरल बोगी के आगे से तीसरे नं. की सिंगल सीट पर एक काले रंग के बैग में 12 किलो 600 ग्राम गांजा रखा हुआ था, जिसकी सूचना जी.आर.पी. चौकी अनूपपुर को मुखबिर ने दी थी तब सूचना पर कार्यवाही करते हुए जीआरपी चौकी द्वारा रेड कार्यवाही की गई, प्लेटफॉम नं. 4 पर उत्कल एक्सप्रेस आते ही मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया, आरोपी के कब्जे से 12.600 ग्राम गांजा जब्त किया गया। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके विरूद्ध एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
प्रकरण में विवेचना जीआरपी चौकी प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ओर जीआरपी थाना प्रभारी शहडोल आई.पी. कश्यप के द्वारा किया गया।
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