(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर न्यायालय अनूपपुर ने मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दाल के थोक व्यापारी मो. जफर मंसूरी की दुकान से जप्त की गई 49.50 क्विंटल अरहर दाल को राजसात करने का आदेश पारित किया है।
विदित हो कि मुनाफाखोरी व अधिक कीमत पर दाल आदि विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा नगरपालिका अनूपपुर अंतर्गत सब्जी मंडी में दाल के थोक व्यापारी मो. जफर मंसूरी की दुकान में छापा मारकर अरहर की दाल जप्त की थी।
विदित हो कि मुनाफाखोरी व अधिक कीमत पर दाल आदि विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा नगरपालिका अनूपपुर अंतर्गत सब्जी मंडी में दाल के थोक व्यापारी मो. जफर मंसूरी की दुकान में छापा मारकर अरहर की दाल जप्त की थी।
विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश
परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई को
अनूपपुर (अंचलधारा) सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर ने बताया कि विशिष्ट संस्थाओं में कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई 2021 को दो पालियों में रखा गया है। कक्षा छठवीं की प्रातः 10.30 बजे से 12.30 बजे तक तथा कक्षा 9 वीं की दोपहर 02.30 बजे से 04.30 बजे तक परीक्षा नियत की गई है। इस परीक्षा हेतु जिले में 12 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें एकलव्य आदर्श आवासीय वि. अनूपपुर, शा. कन्या शिक्षा परिसर अनूपपुर, शा. कन्या शिक्षा परिसर जैतहरी, शा. कन्या शिक्षा परिसर पुष्पराजगढ़, शा.उ.मा.वि. मॉडल पुष्पराजगढ़, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. अनूपपुर, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. जैतहरी, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. कोतमा, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. लखौरा शामिल हैं। सहायक आयुक्त ने बताया कि जिन विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र में परीक्षा केन्द्र शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. पुष्पराजगढ़ लिखा हुआ है, ऐसे विद्यार्थी शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. लखौरा परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दें।
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