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दहेज की मांग को लेकर नवविवाहित पत्नी को आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश  अविनाश शर्मा ( राजेन्द्रग्राम) के न्यायालय के द्वारा उनके प्रक. क्र. 43/2016 के आरोपी अमरपाल सिंह पिता दुखवा सिंह उम्र 30 वर्ष गांव बैरागी थाना करनपठार जिला अनूपपुर को धारा 306 भादिवि के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं धारा 498ए के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।राज्य की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गई। 
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ओर सहायक जिला अभियोजन अनुपपुर ने बताया कि मृतिका का का विवाह आरोपी से हुआ था  शादी के एक वर्ष तक आरोपी ने अपनी पत्नी को ठीक से रखा।  इसके बाद उसे दहेज में एक एकड जमीन एवं एक नागर हल बैल के लिये 5000 रूपये की मांग को लेकर हमेशा मारपीट करता था।वह घर से निकाल दिया था जिससे मृतिका मानसिक व शारीरिक रूप से दुखी रहती थी।जिसके कारण घटना दिनांक को मृतिका ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
थाना करनपठार द्वारा विवेचना पश्चा्त मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया माननीय न्या यालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किया। 

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