(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अनुविभागीय दंडाधिकारी कोतमा ऋषि सिंघई ने अनूपपुर जिले के नगर पालिका कोतमा के वार्ड क्रमांक 15 लहसुई में कोरोना संक्रमित केस पाए जाने के कारण उत्तर दिशा लहसुई ओवर ब्रिज, दक्षिण दिशा में लहसुई कैम्प की ओर जाने वाले रेल्वे फाटक तथा दक्षिण पूर्व में स्कूल चौक ( केवई नदी की ओर जाने वाला चौराहा) अंतर्गत आने वाले समस्त लहसुई क्षेत्र को कंटेंटमेंट एरिया घोषित कर दिया है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेनटाइन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।उक्त क्षेत्र के एंट्री एग्जिट प्वाइंट पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी। थाना प्रभारी इस हेतु आवश्यक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करेंगे।नगर पालिका अधिकारी कंटेनमेंट क्षेत्र में बैरीकेट लगाना व सैनिटाइजेशन किया जाना तथा आवश्यक वस्तुओं पेयजल, भोजन, सब्जी, दूध, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
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