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मारपीट करने वाले 10 आरोपीगणों को 06 माह का कारावास की सजा तथा दो दो हजार रुपए का जुर्माना

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा अपराध क्र. 168/14 थाना करनपठार धारा 294, 323, 506,147 भादवि के आरोपीगण खिलावन सिंह,मोती सिंह, सेमसिंह,कमलेश सिंह, विजयराज सिंह,श्रीमति छोटी बाई, श्रीमती शिवकुमारी,श्रीमति लल्ली बाई,श्रीमति रामबाई, सुशील सिंह सभी निवासी सरई थाना करनपठार जिला अनूपपुर (म.प्र.) को 06-06 माह कारावास तथा 2000-2000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। राज्य की ओर प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेद्रदास महरा द्वारा पैरवी की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 24/10/2014 को दोपहर 12.00 बजे ग्राम सरई में उसके पुत्र के साथ मारपीट करने पर फरियादी द्वारा बीच बचाव किया गया। पुनः ग्राम सरई तिराहा में शाम 06.00 बजे दोबारा फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य भूमि विवाद को लेकर आरोपीगण फरियादी बाबूलाल सिंह, कमलादेवी, प्रेमवती, एवं कपूर सिंह के गाली-गलौंच एवं मारपीट करने लगे एवं जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। तथा आरोपीगण के द्वारा जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घटना के बीच-बचाव दशरथ चौधरी, शांति बाई तथा अन्य लोगों ने मिलकर किया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना करनपठार में किया गया। थाना करनपठार के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपीगणों को 06-06 माह का कारावास एवं 2000-2000 रूपये से दण्डित किया गया।

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