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नाबालिक का अवैघ गर्भपात कराने में सह अभियुक्त की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)  

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो  एक्टश भूपेन्द्र नकवाल जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आरोपी ललित नारायण मिश्रा पिता देवमणि मिश्रा निवासी सा. पचौहा, थाना जैतहरी उम्र 42 वर्ष अपराध क्र 327/19 धारा 317, 313, 354, 354(D), 376, 376(2)(N), 506, 201, 419, 120(B), 34 भादवि एवं 3(2) 5(2), 3/4, 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।राज्य की ओर मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी द्वारा की गई।
घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि दिनांक 02/06/2019 को जिला अस्पताल अनूपपुर में एक नवजात शिशु उम्र 01 दिन को गलत नाम एवं पता लेख कराकर उसके परिजन द्वारा उपचार हेतु भर्ती कराया गया था जिसकी दौरान ईलाज मृत्यु हो गई नवजात के परिजन उसे अस्पiताल में छोडकर चले गए। बाद में प्रकरण की पीडिता द्वारा पुलिस थाना जाकर यह जानकारी दी गई की प्रकरण का मुख्य अभियुक्त् ने वर्ष 2016 से उसका पीछा कर उसे जान से मारने की धमकी देकर लगातार बलात्कार किया जिससे वर्ष 2018 में वह गर्भवती हो गई।सह अभियुक्त ललित नारायण मिश्रा द्वारा उसकी सहमति के बिना उसका गर्भपात किया गया जिससे 07 माह के अपरिपक्व नवजात शिशु का जन्म  हुआ जिसे जिला अस्पाताल अनूपपुर में गलत नाम बताकर भर्ती कराया जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई।आरोपी ने यह लिया था आधार-आवेदक आरोपी ने अपने आवेदन में बताया कि उसने कभी कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे उक्त अपराध में झूठा फंसाया जा रहा है तथा सह अभियुक्तो की जमानत पूर्व में हो चुकी है। वह अनूपपुर जिले का मूल निवासी है तथा उसके कहीं भी भागने की कोई आशंका नहीं है।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी ने जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया कि आवेदक की अपराध में प्रमुख भूमिका है तथा अन्य सहअभियुक्तों को जिस आधार पर जमानत मिली है उनकी परिस्थिति अलग अलग होने से आरोपी समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उसने गर्भपात कराने तथा बलात्कार के तथ्यों को छिपाने में पूर्ण सहयोग किया है जो कि अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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