(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार यादव ऊर्फ संदीप यादव निवासी ग्राम जोहिली थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध क्र 217/20 धारा 302, 201 भादवि के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।राज्य की ओर मामले की पैरवी सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने मामले की पैरवी की।
घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी कृष्ण कुमार यादव ने मृतिका जो कि रिश्ते में उसकी दादी थी के द्वारा बार-बार टोकाटाकी से परेशान होकर पहले उसे 4-5 मुक्के मारे और पास में पडे टंगिया से मृतिका के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी।तथा हत्या करने एवं हत्या के अपराध से बचने के लिये आरोपी उसके शव को घसीटकर नाले तरफ ले गया जहां पर बडे पत्थर से मृतिका के सिर को कुचल दिया और फिर उसके शव को घसीटकर खेत की मेढ की आड में पास के नाले में फेक दिया।
आरोपी ने यह लिया था आधार-आवेदक आरोपी ने अपने आवेदन में बताया कि अभियुक्त निर्दोष है, यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है,मृतिका रिश्ते में उसकी दादी है तथा वह उनकी देखभाल व भरण पोषण की जिम्मेदारी उसकी थी। अभियुक्त अपने परिवार का जिम्मेदार सदस्य है, वह जिला अनूपपुर का स्थाई निवासी है, तथा उसकी चल एवं अचल संपत्ति अनूपपुर जिले में है इस कारण से उसके फरार होने की संभावना नही है।
राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय के अनुसार आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है बल्कि समाज में भय पैदा करने वाला है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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