Anchadhara

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नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का 20 वर्ष का कारावास

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्या‍याधीश पॉक्सो  जिला अनूपपुर के न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्र 14/2019 के आरोपी प्रीतम प्रजापति उम्र 20 वर्ष आत्मज जगदीश प्रजापति निवासी ग्राम देवगढ थाना जैतपुर जिला शहडोल म.प्र. को अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है।राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई। 
घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्‍डेय ने बताया कि पीड़िता के दादा ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी की उसकी नातिन को कोई बहला-फुसला कर ले गया है उन्‍होंने लिखाया था कि पीड हायर सेकेण्डडरी स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही थी और अपने नये घर जा रही थी तब से शाम तक वह घर नहीं आई है तब उसकी तलाश बहुत जगह की गई नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने विवेचना में आरोपी और पीड़िता को गुजरात से दस्तयाब किया था,दस्तयाब होने पर  पीड़िता ने यह बताया था कि जब वह नये घर जा रही थी तब बस-स्टैण्ड के पास प्रीतम प्रजा‍पति तथा उसके साथी उसे कोई नशीला पदार्थ लगा रूमाल नाक में लगाकर बेहोश कर दिया रास्ते  में उसे होश आया तब पूछा कि कहा ले जा रहे हो तब आरोपी प्रीतम प्रजापति के साथी ने उसे एक चाटा मार दिया था। आरोपी पीडि़ता को गुजरात ले गया था जहां उसे एक किराये के कमरे में रखा था और जबरदस्ती  उसके साथ दुष्कर्म किया और बाहर जाने पर पीडि़ता को कमरे के अंदर बंद कर देता था किसी तरीके से पीडि़ता को पड़ोसी का फोन मिलने पर घटना की सूचना अपने पिता को दी थी तब पुलिस और उसके पिता व चाचा गुजरात आये थे।
विवेचना उपरांत मामला विचारण हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्‍यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए उपरोक्तन दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है आरोपी की ओर से यह मांग की गई थी कि वह गरीब है तथा उसका प्रथम अपराध है एवं कम आयु का युवक है इसलिए उसे कम सजा दी जाये अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि ने माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी को यह कहते हुए कि आरोपी ने मासूम नाबालिक पीडि़ता का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्‍कर्म का घृणित अपराध किया है इसलिए आरोपी को अधिकतम दण्ड  से दण्डित किया जाए जिससे ऐसे अपराध करने वाले आरोपियों के लिए समाज में शिक्षा एवं सुधार के समाचार का प्रचार हो सके।

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