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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों)  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से आरोपी हर्षनारायण यादव, उम्र करीब 29 वर्ष, पिता ज्वाला प्रसाद यादव, निवासी ग्राम छाता,थाना बुढार, जिला शहडोल म.प्र. की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की गई है।आरोपी के द्वारा पुलिस कोतवाली अनूपपुर से उसकी प्रबल गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर यह आवेदन लगाया गया था।आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 376(2)एन एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि मामला थाना कोतवाली अनूपपुर के अप. क्र. 504/20 का है जिसमे आरोपी के विरूद्ध दिनांक 30-11-2020 को फरियादी के द्वारा नामजद रिपोर्ट की गई है।पीडिता ने आरोपी के विरूद्ध इस बात की शिकायत की है कि जब वह नाबालिग थी उस समय आरोपी ने उससे दोस्तीे की ओर उसे शादी करने का प्रलोभन दिया तथा शादी के झांसे में डालकर उसके साथ कई बार दुष्करर्म किया।
आरोपी ने अपने जमानत में यह लिया आधार- उसके विरूद्ध झूठी शिकायत की गई है, पीडिता ने माता-पिता के दबाव मे उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट की है उसका विवाह 30-11-2020 को तय है फरियादी उसका विवाह नही होने देना चाहती है, पीडिता काफी चालाक है उसने और कई लोगों के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट कर रखी है।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियेाजक एवं जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने इस आधार पर आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि अपराध नाबालिग महिला से संबंधित होकर पॉक्सो अधिनियम के कठोरतम प्रावधान से दंण्डित है,आरोपी ने पीडिता के साथ छलपूर्वक दुष्कर्म किया है। मामला अभी प्रारंभिक अन्वेषण में है यदि जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित करेगा एवं अपने धन-बल का प्रयोग मामले को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगा। उक्त  आधार पर न्यायालय ने दोनों पक्षों का सुनते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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