हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो
अनूपपुर (अंचलधारा) माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा आरोपी तारा सिंह पिता शुखदेव सिंह आयु 35 वर्ष , विश्वनाथ सिंह पिता बृजलाल सिंह गोड़ आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम केरहा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को जंगली सुअर मारने ओर उसका मांस अपने कब्जे में रखने के अपराध में दोषी पाते हुए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत 1-1 वर्ष का कारावास ओर एक-एक हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है,वन विभाग की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने पैरवी किया।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उन्होंने ने बताया कि दिनाँक 25/01/2014 को वन विभाग को सूचना मिली कि बीट भेलमा के केरहा गांव के पास जंगली सुअर का शिकार किया गया है,ओर मौके में जंगली सुअर की हड्डी ओर खून मौजूद है,ओर यह अपराध तारा सिंह और विश्वनाथ सिंह द्वारा किया गया है,उक्त सूचना पर वन परिक्षेत्राधिकारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुचे तो देखा कि घटना स्थल पर सुअर के अवशेष ओर खून पड़े है,मोके की सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए वन विभाग ने संदेहियों दोनो व्यक्ति से पूंछतांछ की जिस पर दोनों ने अपराध किया जाना स्वीकार किया।आरोपीगणों की निशानदेही पर उनसे भरमार बंदूक ,टांगी,गुटका जब्त की गई, आरोपी गण के विरुद्ध वन अपराध कायम कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है।
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