हिमांशु बियानी/जिला ब्यूरो
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय के द्वारा आरोपी अजीत कन्नोजिया उम्र 28 वर्ष पिता जगदीश प्रसाद कन्नोजिया निवासी ग्राम कोहका पो. सिवरी चंदास थाना राजेन्द्रग्राम तह. पुष्पराजगढ् जिला अनूपपुर के द्वारा अपने को गिरफ्तारी से बचाने के लिए लगाए गए आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। आरोपी के विरूद्ध थाना राजेन्द्र ग्राम में अप. क्र. 236/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का आरोप है। राज्य की ओर से अति.लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पैरवी की है।
मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि आरोपी 01 अन्य आरोपी के साथ मिलकर पिकअप क्र. सी.जी. 10 वाय 5480 पर ग्राम धनौली की पुलिया के पास गांजा लोड करना और ग्राम धरमदास गिरवी होकर शहडोल तरफ बिक्री हेतु ले जाते समय आमा टोला हवेली के पास पुलिस ने पकडा था तब आरोपी गाडी से उतर कर भाग गया था।
आरोपी ने अपने आवेदन में यह लिया बचाव उसे मात्र संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है उससे कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं किया गया है, वह अनूपपुर का स्थायी निवासी है, उसके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा प्रकरण के अन्य आरोनी की जमानत उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है अत: वह भी जमानत का हकदार है।
राज्य की ओर से अति.लोक अभियोजक मैडम ने इस आधार पर आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है आरोपी घटना दिनांक से ही फरार है इस लिये उसका जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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