(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने कलेक्ट्रैट कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में उप निर्वाचन की तैयारियों के सम्बंध में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। श्री ठाकुर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तैयारियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं। सभी मतदाताओं का मतदान केंद्र में स्वास्थ्य दल द्वारा तापमान लिया जाएगा। मानक तापमान से अधिक तापमान होने पर ऐसे मतदाताओं का 10 मिनट पश्चात पुनः तापमान लिया जाएगा। पुनः जाँच पर भी तापमान अधिक आने पार ऐसे मतदाताओं को टोकन नम्बर दिया जाएगा और वे मतदान के आख़िरी घंटे अर्थात शाम 5 से 6 बजे के मध्य मतदान कर सकेंगे। शेष मतदाता प्रातः 7 से शाम 6 बजे के मध्य किसी भी समय आकर मतदान कर सकेंगे। हर मतदान केंद्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्थाएँ जैसे- ग्लव्ज़, मास्क, सैनिटाईज़र आदि व्यवस्थाएँ रहेंगीं। मतदाताओं की क़तार में भी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान दल की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु मेडिकल किट प्रदान किया गया है। मतदाताओं को मास्क पहन कर आना होगा। यदि कोई मतदाता मास्क नही पहन कर आता है तो उन्हें वहीं मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। हाथ सेनेटाईज करने के पश्चात मतदाता मतदान करेंगे। हस्ताक्षर करने एवं ईवीएम बटन दबाने के लिये प्रत्येक मतदाता को एक हाथ का ग्लव्स दिया जाएगा। जिसे प्रयोग के बाद डस्टबिन में रखा जाना होगा। विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के समस्त मतदान केंद्रों को एक बार पुनः मतदान दिवस की पूर्व संध्या तक सैनिटाईज़ कर लिया जाएगा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए की गयी सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बंध में भी मीडिया प्रतिनिधियों को विस्तार से अवगत कराया गया। आपने कहा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक मतदाता भयमुक्त होकर स्वविवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग करे।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 नवम्बर शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित हो गया है। अब प्रचार वाहन, रैली, सभाओं आदि की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान घर - घर जाकर प्रत्याशी और अधिकतम चार लोग (कुल 5 व्यक्ति) ही जनसंपर्क कर सकेगें। मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी की परिधि में स्थित प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। इस दौरान आपके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि किसी भी मतदाता को मतदान के दौरान राजनीतिक चिन्ह अथवा निशान वाले वस्त्र उपवस्त्र अथवा अन्य किसी वस्तु को ले जाने की अनुमति नही होगी। आपके द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को निर्वाचन सम्बंधी अन्य व्यवस्थाओं मतदान केंद्र, मतदाताओं, मतदान दल सहित आयोग के अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी एवं अपील की गयी कि शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मीडिया प्रतिनिधि सक्रिय सहयोग प्रदान करें। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह, सहायक संचालक जनसम्पर्क अंकुश मिश्रा सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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