(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के समस्त मतदाताओं से आज मंगलवार 3 नवम्बर को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है।आपने संदेश दिया है कि समय आ गया है लोकतांत्रिक कर्तव्यों के निर्वहन का।अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई लापरवाही नहीं करें।भूलें नहीं,चूके नहीं आज मंगलवार 3 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मतदान केंद्र जाकर निर्भीक होकर,रिश्वत अथवा अन्य प्रलोभनों से ऊपर उठकर स्वविवेक से मतदान करें।
आपने बताया कि समस्त मतदान केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ की गयी हैं। सभी मतदाताओं का मतदान केंद्र में
स्वास्थ्य दल द्वारा तापमान लिया जाएगा। मानक तापमान से अधिक तापमान होने पर ऐसे मतदाताओं का 10 मिनट पश्चात पुनः तापमान लिया जाएगा। पुनः जाँच पर भी तापमान अधिक आने पार ऐसे मतदाताओं को टोकन नम्बर दिया जाएगा और वे मतदान के आख़िरी घंटे अर्थात शाम 5 से 6 बजे के मध्य मतदान कर सकेंगे। शेष मतदाता प्रातः 7 से शाम 6 बजे के मध्य किसी भी समय आकर मतदान कर सकेंगे।हर मतदान केंद्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्थाएँ जैसे- ग्लव्ज़, मास्क, सैनिटाईज़र आदि व्यवस्थाएँ रहेंगीं।
स्वास्थ्य दल द्वारा तापमान लिया जाएगा। मानक तापमान से अधिक तापमान होने पर ऐसे मतदाताओं का 10 मिनट पश्चात पुनः तापमान लिया जाएगा। पुनः जाँच पर भी तापमान अधिक आने पार ऐसे मतदाताओं को टोकन नम्बर दिया जाएगा और वे मतदान के आख़िरी घंटे अर्थात शाम 5 से 6 बजे के मध्य मतदान कर सकेंगे। शेष मतदाता प्रातः 7 से शाम 6 बजे के मध्य किसी भी समय आकर मतदान कर सकेंगे।हर मतदान केंद्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्थाएँ जैसे- ग्लव्ज़, मास्क, सैनिटाईज़र आदि व्यवस्थाएँ रहेंगीं।
मतदाताओं की क़तार में भी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान दल की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु मेडिकल किट प्रदान किया गया है। मतदाताओं को मास्क पहन कर आना होगा।यदि कोई मतदाता मास्क नही पहन कर आता है तो उन्हें वहीं मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।हाथ सेनेटाईज करने के पश्चात मतदाता मतदान करेंगे। हस्ताक्षर करने एवं ईवीएम बटन दबाने के लिये प्रत्येक मतदाता को एक हाथ का ग्लव्स दिया जाएगा।जिसे प्रयोग के बाद डस्टबिन में रखा जाना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को पहचान हेतु फ़ोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ अपना एपिक (ईपीआईसी) पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा मान्य 11 अन्य पहचान पत्रों में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु एपिक कार्ड के अतिरिक्त पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/पीएसयू/ शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड,आरजीआई द्वारा जारी एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनांतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फ़ोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़,आधार कार्ड, सांसदों विधानपरिषद के सदस्यों विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को मतदाता पहचान हेतू मान्यता प्रदान की गयी है। मतदान दिवस आज 3 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारम्भ होगा एवं शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि शाम 6 बजे तक क़तार में शामिल समस्त व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा टोकन प्रदान किया जाएगा एवं मतदान का अवसर दिया जाएगा।
मतदाताओं के स्वागत के
लिए मतदान केंद्र हैं तैयार
विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में उप निर्वाचन हेतु मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएँ कर ली गयी हैं।कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त मतदान केंद्रों को सैनिटाईज़ किया गया है।मतदाताओं की शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वृहद मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया।वहीं मतदान केंद्रों को भी लोकतंत्र के महापर्व को गरिमामय पूर्ण से मनाने के लिए सजावट की गयी है।कहीं रंगोली,कहीं दीपोत्सव तो कहीं पुष्पसज्जा के माध्यम से मतदान केंद्रों को आकर्षक बनाया गया है।कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में पूरे उत्साह से सहभागिता सुनिश्चित करने एवं निर्भीक होकर,प्रलोभनो से मुक्त होकर अनिवार्य रूप से स्वविवेक से मतदान करने की अपील की है।
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