अनूपपुर (अंचलधारा) श्रम पदाधिकारी अनूपपुर ने बताया कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत निश्चित साप्ताहिक अवकाष संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं को सातो दिवस खुला रखा जा सकेगा, परन्तु प्रत्येक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा सवेतनिक साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जायेगा।
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