Anchadhara

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नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत का आवेदन खारिज

 

हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो 

अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी जीवन लाल पिता कोसई उम्र 35 वर्ष निवासी  ग्राम बेलगंवा थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर की ओर से जेल से रिहाई हेतु लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। प्रकरण के आरोपी के विरुद्ध थाना अमरकंटक में अपराध क्रमांक 102/20 में नाबालिक लड़की को अपहरण कर बलात्कार का केस भादवि और पास्को अधिनियम के तहत दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिलां लोक अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे द्वारा किया गया।
घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार
पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनाँक 09/09/2020 को दोपहर पीड़िता अपने घर के सामने कुंआ में नहा रही थी,तभी आरोपी वहा आया और पीड़िता के मुंह मे कपड़ा बांधकर जबरजस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर अपने साथ ले गया और पीड़िता को किसी सुनसान जगह में ले जाकर एक कमरे में बंद करके तीन दिन तक दुष्कर्म किया।
आरोपी ने अपने आवेदन में यह लिया बचाव कि उसे झूठा फसाया गया है,उसे झूठे अपराध में अमरकंटक पुलिस गिरफ्तार किया है।वह स्थानीय निवासी है,उसके फरार होने की संभवना नही है।वह जमानत दिए जाने पर सभी शर्तो का पालन करेगा।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक मैडम के द्वारा उक्त आवेदन का घोर विरोध किया गया और जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना न्ययालय से की जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आरोपी के द्वारा प्रस्तुत  जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।

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