हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमती शिखा लोकेश दुबे न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से आरोपी नितेशदास पिता स्व. दिवाकर दास निवासी इंदिरा चौराहा जिला अनूपपुर थाना कोतवाली अनूपपुर (म.प्र.) की जमानत याचिका निरस्त की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने राजगौरव तिवारी एडीपीओ के हवाले से बताया गया कि मामला थाना भालूमाडा के अ.क्र.391/20 धारा 354 भादवि संबंधित है जिसमें आरोपी नितेशदास जो कि दिनांक 19/10/2020 को फरियादिया के घर रूका था उसी दिन जब रात फरियादिया अपने पति के साथ सो रही थी तो अचानक से सोने के करीब एक धण्टे बाद फरियादिया के साथ आरोपी छेडछाड करने लगा जिससे फरियादिया °1 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें आरोपी उपरोक्त के द्वारां आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स.का प्रस्तुत किया था।
आरोपी ने यह लिया था आधार आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आवेदक अनूपपुर जिले का स्थायी निवासी है फरार होने की संभावना नही है विचारण में समय लगने की संभावना है आरोपी जमानत की शर्ताे का पालन करने के लिए तैयार है। जमानत पर छोडा जावे।अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध उक्त आवेदन पत्र विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी के द्वारा इस आधार पर विरोध प्रकट किया गया कि आरोपी द्वारा महिला के विरुद्ध उसकी लज्जा भंग करने का गंभीर अपराध किया गया है इस तरह के अपराधों में आरोपी को जमानत दिए जाने से समाज में बुरा संदेश जायेगा। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।
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