Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

सूचना के अधिकार की गलत व्याख्या करने वाले लोकायुक्त रीवा एसपी पर सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना अनूपपुर के नौशाद खान ने चाही थी जानकारी

 

हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो

अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी छिपाने के मामले में मंगलवार को लोकायुक्त रीवा एसपी के खिलाफ 25 हजार रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है।वही अनूपपुर निवासी नौशाद खान को नि:शुल्क जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।जानकारी अनुसार अनूपपुर निवासी नौशाद खान ने 24 दिसंबर 2018 को लोकायुक्त एसपी रीवा से कोतमा वन परिक्षेत्र  में दर्ज प्रकरण की जानकारी मांगी थी।लोकायुक्त पुलिस ने जानकारी देने से मना कर दिया था बाद में लोकायुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी जानकारी देने से मना करते हुए नौशाद खान की अपील को खारिज कर दिया था।जानकारी नहीं देने के लिए लोकायुक्त पुलिस ने धारा 8  (1) ई को आधार बनाते हुए जानकारी नहीं दी थी।सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए लोकायुक्त कार्यालय द्वारा जानकारी नहीं देने को विधि विरुद्ध ठहराया।आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि  इस प्रकरण में लोकायुक्त पुलिस की वैशवासिक नातेदारी स्वयं अपीलकर्ता के साथ बनी हुई है।क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही लोकायुक्त ने अपराध पंजीबद्ध किया था अपीलकर्ता  को हक है यह जानने का कि उसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने क्या कार्रवाई की है।सूचना आयोग का इस प्रकरण में मत है कि जानकारी देने से भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित होगी सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस मामले में लोकायुक्त पुलिस को सचेत करते हुए कहा कि जानकारी नहीं देने के लिए धारा 8 का प्रयोग लोक सूचना अधिकारी को सोच समझ कर करना चाहिए।धारा 8 की व्याख्या ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रयोजन के लिए सूचना के अधिकार कानून का जन्म हुआ उस पर सवालिया निशान लग जाए।श्री सिंह ने इस मामले में लोकायुक्त पुलिस को नि:शुल्क जानकारी उपलब्ध कराने आदेश दिया है।जानकारी छिपाने के लिए लोकायुक्त रीवा एसपी के खिलाफ 25 हजार का जुर्माना एवं विभागीय कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

Post a Comment

0 Comments