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एसिड छिड़ककर हमला करने और जलाने वाले आरोपी की ज़मानत खारिज

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रविन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय से आरोपी माखन कोल उम्र 19 पिता कादूलाल निवासी ग्राम मुडघोवा थाना कोतमा की (अग्रिम) जमानत याचिका निरस्त की गई।
            मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने राजगौरव तिवारी एडीपीओ के हवाले से बताया गया कि मामला थाना कोतमा के अ.क्र. 442/20 धारा 326-ए से संबंधित है दिनांक 27.09.2020 को रोज.सान्हा क्र 07 में दर्ज रिपोर्ट की जॉच, प्र.आर. के द्वारा, सी एच सी कोतमा में जाकर किया जिसमे जॉच में पाया गया कि आरोपी द्वारा पीडित को दिनांक 26.09.2020 को करीब शाम 06:00 बजे फोन करके प्राथमिक शाला स्कूल मुढधोवा के पास धोखे से बुलाया और पुरानी रंजिस को लेकर अपने जेब में रखे एसिड की सीसी निकालकर पीडित के उपर फेक दिया जिससे पीडित का दाहिना हाथ दाहिना पैर एवं गला जलने से चोट आई थी जो कि वर्तमान में उक्त थाने मे विवेचनाधीन है। जिस पर आरोपी अपने को मामले में गिरफ्तारी से बचाने के लिए जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.स. प्रस्तुत किया था।
आरोपी ने यह लिया था आधार - आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि पुरानी रंजिस के कारण आरोपी को झूठा फसाया गया है, फरार होने की संभावना नही है आरोपी नवयुवक है चूकि वह समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है इसलिए आरोपी को गिरफ्तार किए जाने से उसकी प्रतिष्ठा समाप्त होगी।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध - उक्त आवेदन पत्र अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपी द्वारा पीडित को एसिड फेंककर उसे गला, हाथ एवं पैर में जलने की गंभीर उपहति कारि करने के कारण धारा 326ए भादवि है जो कि गंभीर प्रकृति का है। गंभीरता को देखते हुए प्रथम दुष्ट्या मामला निराधार प्रतीत नही होता। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।     

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