(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर द्वारा आरोपी सूबेलाल, विजय कुमार, सोनू केवट सभी निवासी ग्राम बकेली जिला अनूपपुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपीगणों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप0क्र0 336/20 धारा 323, 294, 506, 452, 34 का अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध अतिरिक्तह लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा किया गया।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक 13.08.2020 को रात करीब 9 बजे विवेक केवट निवासी बकेली की दादी जोनवती केवट की गाय पडोस के सोनू केवट के खेत मेंचली गई तब सोनू केवट बुरी-बुरी गालियां देने लगा और उसे डंडे से सिर पर मारा तब बीच-बचाव करने उसके पिताजी लवकेश केवट आ गये इतने में सोनू केवट हाथ में रखे डंडा से उसके पिताजी से सिर में मारा और अपने भाई विजय व सुबेलाल केवट को बुलाकर कहा आज आओ इनको आज जान से खत्म कर देगें तब सोन केवट के दोनो भाई हाथ मे डन्डा लेकर आये और उसके एवं उसके पिता जी के साथ मारपीट किये जिससे उसको पीठ मे एवं बायें पैर व दाहिने हाथ एवं बायें हाथ की कोहनी चोटं लगी है इसके बाद तीनो विवेक व उसके पिता जी के साथ डन्डो से मारपीट करते हुये चिल्लाया तो बीच बचाव के लिये उसकी माँ इन्द्रवती केवट एवं बहन संध्या केवट , चाचा विनोद केवट आये तब तीनों बोले की आज तो बच गया है आगे नहीं बचेगा।
आरोपी द्वारा जमानत आवेदन
में यह लिया था आधार
आरोपी द्वारा उक्त अपराध के संबंध में तर्क प्रस्तुआत किया गया कि उनके विरूद्ध झूठा तर्क प्रस्तुत किया गया है। फरियादीगण चालू किस्म के इंसान है व अपने मवेशियों को चरने के लिए उनके खेतों में छोड देते है जिससे उनकी फसलों को नुकसान होता है जब उनके द्वारा पशुओं को लेकर विवाद हुआ तो फरियादी लवकेश केवट एवं उसके बेटे विवेक केवट ने उनके साथ मारपीट की एवं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
अभियोजन के तर्क से
न्यापयालय हुई सहमत
अभियोजन की ओर सुधा शर्मा द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आहत लवकेश प्रसाद केवट के सिर में बाएं ओर घाव है। आहत विवेक केवट को भी दाएं हाथ तथा बाएं कोहनी में चोट हैा दोनो आहतों की एक्सरे रिपोर्ट आना शेष है। दोनो पक्षों के मध्य खेत में मवेशी घुसने से विवाद एवं मारपीट हुई है अपराध गंभीर किस्म का है व 452 भादवि होने से अजमानतीय प्रक़त्ति का है। अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगणों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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