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अंचलधारा ब्रेकिंग अब दुकाने सुबह 5.00 से रात्रि 9.00 बजे तक खुला करेंगी जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

  (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अब दुकान खोलने की अनुमति प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ़्यू
2 गज की दूरी एवं चेहरे को ढँकने का कड़ाई से करना होगा पालन, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
कटेनमेंट ज़ोन में प्रतिबंध होंगे सख़्त, अत्यावश्यक कार्यों के अतिरिक्त किसी गतिविधि की नही होगी अनुमति
अनूपपुर (अंचलधारा) कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने धारा- 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। यह आदेश 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार हायर सेकेण्डरी परीक्षा यथावत् सम्पन्न की जावेगी। परीक्षा के दौरान समस्त सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना अनिवार्य होगा। सभी सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक/राजनीति/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। पके हुए भोजन की विक्री करने वाले मिठाई दुकानों/ ढाबे/रेस्टॉरेंट/ भोजनालय/होटल आदि पूरे दिन होम डिलेवरी कर सकेंगे प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। "सभी प्रकार" की एकल स्थायी दुकानें प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। विक्रेता का ग्लब्स और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकाने जो खोली जायेंगी, उनमें ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता/दुकानदार गोल निशान लगाएं। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी "03 दिवस" के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे। 30 जून 2020 तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों के लिए अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन मे सख्त परिधि नियंत्रण होगा। केवल अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के संबंध मे MoHFW के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कंटेनमेंट जोन मे सघन कांटैक्ट ट्रेसिंग, घर-घर जाकर सर्वे और आवश्यकता पड़ने पर अन्य चिकित्सकीय अन्तःक्षेपों को अपनाया जाएगा वर्तमान में अनूपपुर जिले में 4 कन्टेनमेंट जोन हैं, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार कन्टेनमेंट जोन बढ़ाए जा सकते हैं। उक्त कन्टेनमेंट जोन में उल्लेखित समस्त प्रतिबंध प्रभावशील होंगे। CrPC की धारा 144 के तहत प्रतिदिन रात्रि 09.00 बजे से सुबह 05.00 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार, आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अतिरिक्त, घर पर रहें। अन्य सभी गतिविधियां, जो इन दिशा निर्देशों के तहत निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित नहीं हैं, को अनुमति होगी। सभी निजी एवं शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे कार्य के दौरान सामाजिक दूरी 02 व्यक्तियों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी एवं कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु एप का प्रयोग आरोग्य सेतु के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की पहचान होने से व्यक्तियों एवं समाज की सुरक्षा होती है। कार्यस्थलों में सुरक्षा की दृष्टि से हर नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समस्त कर्मचारियों के मोबाइल फोन मे आरोग्य सेतु एप इन्स्टाल कराये। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने पर संबन्धित व्यक्तियों द्वारा आरोग्य सेतु एप इन्स्टाल करना अनिवार्य होगा। हालांकि सभी नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे आरोग्य सेतु एप इन्स्टाल कर अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करते रहें। व्यक्तियों के आवागमन एवं सामान के परिवहन के संबंध मे विशेष निर्देश:
व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अंदर एवं बाहर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। सभी व्यक्तियों को अनूपपुर जिले में आगमन पर सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से नजदीकी चिकित्सालय, थाना अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देनी होगी। जहाँ पर स्वास्थ्य दल द्वारा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य जांच उपरांत स्वास्थ्य होम/संस्थागत क्वारंटाइन अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों में राष्ट्रीय निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सभी सार्वजनिक स्थानों कार्य स्थानों पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा (नाक तथा मुंह) को ढकना अनिवार्य है। चेहरा (नाक, मुह) न ढंकने पर 100/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थान और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे। समस्त स्थायी दुकानों जैसे-राशन, फल, शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि से सामग्रियो के विक्रय के समय दुकानदार, ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता/दुकानदार गोल निशान लगायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 03 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे। बड़ी सार्वजनिक सभाएँ प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी आयोजनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा तथा मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार/अंतिम संस्कार संबंधी समारोहों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा तथा व्यक्तियों की अधिकतम उपस्थिति 20 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं होगी। जहाँ तक संभव हो घर से कार्य की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों हेतु सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु समय अंतराल किया जाना होगा। कार्यस्थलों में सभी प्रवेश एवं निकास बिंदुओं तथा सामान्य क्षेत्रों में टच फी मेकनिज्म के आधार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही कार्य स्थलों में पर्याप्त मात्रा में हैंडवाश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा। संपूर्ण कार्यस्थल, आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थलों का शिफ्ट अंतराल सहित नियमित रूप से सैनिटाईजेशन सुनिश्चित किया जाना होगा। कार्यस्थल के इंचार्ज यह सुनिश्चित करेंगे कि, कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी को शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय, कर्मचारियों के दोपहर भोजन के अंतराल को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग रखा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायो एवं COVID-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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